पत्नी के नाम से नया घर खरीदने पर नहीं मिलेगी आयकर में छूट

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मुंबई। पुराने घर को बेचने के बाद अगर आपने नया घर अपनी पत्नी या फिर बच्चों के नाम खरीदा है, तो फिर आयकर में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। अब ऐसे खरीदे गए नए घर/फ्लैट पर उपभोक्ता को तय नियमों के अनुसार ही कर देना होगा। आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल की मुंबई पीठ ने उक्त फैसला देते हुए कहा है यह नियम फिलहाल महाराष्ट्र में लागू होगा।

नहीं मिलेगा लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में लाभ
इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के लोगों को अपना पुराना घर बेचने के बाद नया घर भी अपने नाम से ही लेना होगा। तभी वो टैक्स में छूट ले सकेगा। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने पहले दिए गए एक फैसले में कहा था कि कर देना लोगों के लिए बाध्य नहीं है।

इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 54 के अनुसार टैक्स पर राहत तभी मिल सकती है जब दो साल के अंदर लोग पुराने मकान को बेचकर नया मकान खरीद लें। लेकिन अगर वो पुराने मकान को बेचकर दो साल में नया मकान नहीं खरीदता है तो फिर उस व्यक्ति को 20 फीसदी एलटीसीजी देना पड़ता है।

फिलहाल इन पर देना होता है एलटीसीजी
शेयर और इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में अगर एक लाख रुपये से अधिक का प्रॉफिट होता है, तो फिर इस पर 10 फीसदी लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अगर कोई व्यक्ति सरकारी बांड में निवेश करता है तो उसको सेक्शन 54 ईसी के तहत इस पर होने वाले लांग टर्म कैपिटल टैक्स गेन में छूट मिलेगी। हालांकि इस बांड को कम से कम 3 साल के लिए रखना होगा।