कोटा। Trains Luggage Rules: ट्रैन में यात्रा के दौरान लगेज संबंधी नियमों का पालन नहीं करने पर या निर्धारित निःशुल्क सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को अब भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यात्रा प्रारंभ करने से पहले स्टेशन के लगेज कार्यालय में उसका बुकिंग कराना आवश्यक है। बिना बुक अतिरिक्त सामान के साथ यात्रा करते पाए जाने पर रेलवे नियमों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क एवं जुर्माना वसूला जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक यात्रा श्रेणी के लिए नि:शुल्क लगेज की सीमा निर्धारित है। यदि जांच के दौरान किसी यात्री के पास निर्धारित सीमा से अधिक और बिना बुक किया हुआ सामान मिलता है, तो अतिरिक्त वजन पर लगेज दर का छह गुना तक शुल्क वसूला जा सकता है। वहीं, यदि अतिरिक्त सामान केवल निर्धारित मार्जिनल अलाउंस के भीतर है, तो उस पर लगेज दर का 1.5 गुना शुल्क देय होगा।
उन्होंने बताया कि अधिकतम अनुमत सीमा से अधिक सामान यात्री कोच में ले जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे सामान को यात्रा शुरू होने से पहले लगेज कार्यालय में बुक कराकर ब्रेक वैन के माध्यम से भेजना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि निर्धारित आकार से बड़े ट्रंक, बॉक्स, व्यावसायिक सामान, बोरियां अथवा कार्टन यात्री डिब्बे में ले जाना प्रतिबंधित है। ऐसे सामान से कोच में अनावश्यक भीड़ बढ़ती है तथा यात्रियों के चढ़ने-उतरने में कठिनाई होती है।
उन्होंने यात्रियों से आग्रह किया कि यदि उनके पास अतिरिक्त सामान है, तो यात्रा प्रारंभ करने से पहले उसे स्टेशन स्थित लगेज कार्यालय में बुक कराएं तथा लगेज टिकट को अपने यात्रा टिकट से संबद्ध कराएं। इससे यात्रा के दौरान जांच के समय होने वाली असुविधा और अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सकेगा।
इन वस्तुओं की बुकिंग पूरी तरह प्रतिबंधित
रेलवे सुरक्षा नियमों के अनुसार विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ, भरे अथवा खाली गैस सिलेंडर तथा अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की बुकिंग एवं ढुलाई पूर्णतः प्रतिबंधित है।
यात्रा श्रेणीवार निःशुल्क लगेज सीमा
- एसी प्रथम श्रेणी – 70 किलोग्राम
- एसी द्वितीय टियर/प्रथम श्रेणी – 50 किलोग्राम
- एसी तृतीय टियर/एसी चेयर कार – 40 किलोग्राम
- शयनयान (स्लीपर) श्रेणी – 40 किलोग्राम
- द्वितीय श्रेणी – 35 किलोग्राम

