टेलीकॉम कंपनियों को जुर्माने के साथ करना होगा 92,000 करोड़ भुगतान, SC का आदेश

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को जोरदार झटका दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया, रिलायंस, बीएसएनएल, एमटीएनएल जैसी कंपनियों को 92,000 करोड़ रुपए के एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यु (AGR) का भुगतान दूर संचार विभाग को करना होगा। इस रकम के साथ ही टेलीकॉम कंपनियों को पेनल्टी भी देनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग के पक्ष में फैसला सुनाते हुआ कहा टेलीकॉम कंपनियों को एक तय समय में बकाया रकम सरकार को चुकानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कंपनियों को 6 माह का वक्त दिया है। कोर्ट इस मामले में जल्द अगल से एक आदेश पारित करेगा।

बता दें कि एजीआर के तहत टेलीकॉम कंपनियां सरकार के साथ लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज शेयरिंग पर करती है। इसी चार्ज में करंसी में फ्लकचुएशन, कैपिटल रिसिप्ट डिस्ट्रीब्यूशन मार्जन को AGR में शामिल करने को लेकर विवाद था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एजीआर मामले को जल्द सुलझाने का आदेश दिया है।

दूरसंचार विभाग के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों का लाइसेंस और स्पेक्ट्रम फीस का क़रीब 92,000 करोड रुपए बकाया है। इसमें भारती एयरटेल पर 26 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। वोडाफोन-आइडिया पर 19000 करोड रुपए से ज्यादा का बकाया है, जबकि रिलायंस कम्युनिकेशन पर 16000 करोड़ रुपए का बकाया है। वहीं बीएसएनएल का 2 हजार करोड रुपए का बकाया है, जबकि एमटीएनएल का 2500 करोड रुपए का बकाया है।