छबड़ा, कालीसिंध पावर प्लांट निजी क्षेत्र को नहीं, राजस्थान सरकार का फैसला

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जयपुर। राज्य सरकार का बजट सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। इससे पहले बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने पिछली वसुंधरा सरकार में लिया गया एक और बड़ा फैसला पलट दिया। अब छबड़ा और कालीसिंध पावर प्लांटों को निजी क्षेत्रों को बेचने संबंधी फैसला सरकार ने निरस्त कर दिया।

साल 2016 में पिछली वसुंधरा सरकार ने इन दोनों पावर प्लांटों को घाटे में बताते हुए इन्हें निजी क्षेत्र को बेचने का फैसला लिया था। इसमें कालीसिंध में संचालित 600 मेगावाट की दो इकाइयां, छबड़ा में चल रही 250 मेगावाट की चार इकाइयां तथा 660 मेगावाट की निर्माणाधीन दो इकाइयां शामिल थी। बुधवार दोपहर सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमओ में हुई राज्य मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद की बैठक में इस फैसले को रद्द कर दिया गया।

अध्यादेश को विधेयक के रूप में पुर:स्थापित करने की स्वीकृति
बैठक में राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेबलिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अध्यादेश, 2019 को प्रतिस्थापक विधेयक के रूप में विधानसभा में पुरःस्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया और इसे राजस्थान विधानसभा के द्वितीय सत्र में पुरःस्थापित किए जाने की अनुमति भी प्रदान की।

साथ ही सिविल, विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग के अभियंताओं की तर्कसंगत एवं समानुपातिक रूप से पदोन्नति के लिए राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की और इससे संबंधित अधिसूचना राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया।

चुनाव ड्यूटी में मृत्यु पर 20 लाख की सहायता
कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75 में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे चुनाव ड्यूटी में लगे किसी कार्मिक की हादसे में सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रु. से बढ़ाकर 20 लाख रु. तथा आतंकवाद, हिंसा, बम ब्लास्ट एवं रोड माइन्स की घटना में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान राशि 20 लाख रु. से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई है।

साथ ही सामान्य परिस्थिति में चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिक की दुर्घटना में स्थायी दिव्यांगता पर अनुग्रह अनुदान राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.50 लाख रु. तथा आतंकवाद, हिंसा, बम ब्लास्ट एवं रोड माइन्स की घटना में स्थायी दिव्यांगता होने पर अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रु. से बढ़ाकर 15 लाख रु. की है।

स्वतंत्र एजेंसी करेगी ग्रामीण विकास योजनाओं की ऑडिट
ग्रामीण एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की सोशल ऑडिट के लिए एक स्वतंत्र पंजीकृत सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी का गठन को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इससे विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों में जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी।

आरयूआईडीपी की संपत्तियां रूडसिको को हस्तांतरित
राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) की 31 मार्च, 2016 तक की संपत्तियों को एक रुपए की टोकन राशि पर रूडसिको को हस्तांतरित करने का निर्णय भी हुआ है। आरयूआईडीपी का विलय एक अप्रेल, 2016 को रूडसिको में किया जा चुका है।