घर बैठे करें आधार को पैन से लिंक, 30 जून से पहले करना है यह काम

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नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक अपना पैन नंबर आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लीजिए। 30 जून तक लिंक नहीं कराने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। इससे पहले IT डिपार्टमेंट ने कहा था कि अगर कोई पैन कार्ड होल्डर्स पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो, उनके पैन को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट के तहत सक्रिय पैन न रखने के आरोप में जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

ऑनलाइन कैसे लिंक करें?

  • सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • बाएं तरफ लिखे Quick links विकल्प के Link Aadhaar पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।
  • इसके बाद आपके सामने नया टैब खुलेगा। इसमें आपको PAN नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालना होगा।
  • इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करके एवं कैप्चा कोड भरकर आप इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करा सकते हैं।

एक मैसेज से भी लिंक कर सकते हैं आधार-पैन

  • इसके लिए आपको अपने फोन में UIDPN टाइप करना है। इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है।
  • उदाहरण के लिए UIDPAN<12-digit Aadhaar><10-digit PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना है।
  • इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक प्रोसेस में डाल देगा।

कैसे पता करें आधार-पैन लिंक है या नहीं?

  • सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • बाएं तरफ लिखे Quick links विकल्प के Link Aadhaar पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।
  • इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाईपरलिंक होगा जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए।
  • इसके बाद अगला पेज खुलेगा यहां आपको अपना आधार और पैन नंबर भर के सबमिट करना होगा। इसके बाद आपको आधार-पैन लिंक स्टेटस की जानकारी मिल जाएगी।

पैन निष्क्रिय को लेकर प्रावधान?
नियम के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है और आप इसका उपयोग बैंक के लेन-देन या अन्य जगह करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है, ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है। हालांकि बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना नहीं लगेगा।