कोर्ट ने जल संसाधन विभाग कोटा के मुख्य अभियंता की चल संपत्ति कुर्क की

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कंस्ट्रक्शन कम्पनी के 87 लाख के बकाया पेमेंट का मामला

कोटा। वाणिज्य कोर्ट ने जल संसाधन विभाग कोटा के मुख्य अभियंता की चल संपत्ति का कुर्की वारंट जारी किया। वारंट को तामील कराने स्पेशल सेल अमीन मोहन सिंह सौलंकी सिविल लाइन स्थित जल संसाधन विभाग पहुंचे। बकाया राशि जमा नहीं कराने पर विभाग की चल संपत्ति को सीज किया। सेल अमीन ने विभाग का सारा फर्नीचर, 6 एसी, 1 कार, 1 बुलेरो गाड़ी को सीज किया।

जानकारी के अनुसार मुंबई की मैसर्स रवासा कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने साल 2005 में झालावाड़ के अकलेरा में डेम बनाने का टेंडर लिया था। साल 2009 तक डेम का काम कम्प्लीट हो गया था। कुछ काम बाकी रहने से विभाग व ठेका फर्म के बीच विवाद हुआ था। तब से फर्म का 87 लाख का पेमेंट बकाया चल रहा था। मामला हाईकोर्ट तक गया । उसके बाद भी विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया। फर्म मालिक ने वाणिज्य कोर्ट में अपील की। कोर्ट ने जुलाई 2022 में डिग्री पारित की।अभी हाल ही में इस मामले में कोर्ट से कुर्की वारंट जारी हुआ।

फर्म के वकील योगेश गुप्ता ने बताया कि बकाया भुगतान के लिए पिछले 14 साल से ठेकेदार चक्कर काट रहा था। बकाया रकम ब्याज सहित बढ़कर 2 करोड़ 12 लाख हो गई। आज स्पेशल सेल अमीन कुर्की वारंट लेकर पहुंचे। उन्होंने कार्रवाई की है।

स्पेशल सेल अमीन मोहन सिंह सौलंकी ने बताया कि परिवादी ने कोर्ट में दावा पेश किया था। करीब 2 करोड़ 12 लाख रूपए का मामला था। कोर्ट के आदेश पर जल संसाधन विभाग ऑफिस गए थे। मौके से जो सामान मिला उसे सीज किया है। इनमें ऑफिस का फर्नीचर, 6 एसी, 2 कार व अन्य सामान शामिल है।