कैपिटल गेन्स पर 10% TDS नहीं, बल्कि 5000 रुपए से ज्यादा के डिविडेंड पर कटेगा

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नई दिल्ली। आयकर विभाग ने म्यूचुअल फंड्स पर टीडीएस को लेकर स्थिति साफ की है। विभाग ने मंगलवार को बताया कि 10% टीडीएस कटौती का जो प्रस्ताव बजट में रखा गया, वह फंड की यूनिट बेचने से होने वाले मुनाफे पर नहीं बल्कि डिविडेंड पर लागू होगा। वह भी तब जब एक साल में डिविडेंड की रकम 5,000 रुपए से ज्यादा होती है।

वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया था कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनियों या म्यूचुअल फंड्स की बजाय डिविडेंड पाने वाले शेयरधारकों को चुकाना होगा। इसकी बजाय डिविडेंड भुगतान से पहले 10% टीडीएस कटौती का प्रस्ताव रखा गया था। इस पर म्यूचुअल फंड निवेशकों के मन में शंकाएं थीं।

वे जानना चाहते थे कि म्यूचुअल फंड की यूनिट बेचने पर अगर कैपिटल गेन्स होता है तो क्या उस पर भी टीडीएस कटेगा? आयकर विभाग ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि टीडीएस कटौती सिर्फ डिविडेंड पर लागू होगी।