ऑटोमोबाइल डीलर्स 1 अप्रैल के बाद नहीं बेच पाएंगे BS-4 वाहन, SC का आदेश

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नई दिल्ली। BS-4 मानक वाले वाहनों की बिक्री पर आने वाली 1 अप्रैल से प्रतिबंध लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है। देश और दुनिया में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से कवायदें हो रही हैं और इसी के तहत भारत में भी जहां एक तरफ BS-6 मानक वाले इंजन के वाहन लॉन्च होने लगे हैं वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी प्रमोशन मिल रहा है।

दूसरी तरफ देश में अभ भी BS-4 मानक वाले इंजन के साथ वाहनों की बिक्री जारी है। लेकिन यह ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगी और जल्द आपको BS-6 मानक वाली कारें ही खरीदना होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी बिक्री के लिए एक महीने की मोहलत देने की ऑटोमोबाइल डीलरों के संगठन की मांग ठुकरा दी।

इसके बाद अब यह तय हो चुका है कि देश में एक अप्रैल, 2020 के बाद बीएस-4 गाड़ियों की बिक्री का रास्ता बंद हो गया है। शीर्ष अदालत ने 24 अक्टूबर, 2018 के फैसले में कहा था कि एक अप्रैल, 2020 के बाद बीएस-4 वाहनों की न तो बिक्री होगी और न ही रजिस्ट्रेशन।

देश भर में BS-4 के मानकों को अप्रैल, 2017 से लागू किया गया था। इससे पहले, 2016 में केंद्र सरकार ने एलान किया था कि भारत BS-5 को पीछे छोड़ते हुए 2020 तक BS-6 के मानकों को लागू करेगा। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया कि निर्धारित समय सीमा को एक दिन के लिए भी नहीं बढ़ाया जाएगा।

क्या है भारत स्टेज (BS) मानक
BS यानी भारत स्टेज मोटर वाहनों से होने वाले प्रदूषण तय करने का मानक है। यह प्रदूषण के स्तर को दर्शाता है। जिस वाहन का BS नंबर जितना ज्यादा होगा, उससे उतना ही कम प्रदूषण होगा। यानी BS-4 की तुलना में BS-6 के वाहन हवा में कम प्रदूषण फैलाएंगे।