आधार से टैक्स जमा करने वालों को आयकर विभाग खुद जारी करेगा पैन

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नई दिल्ली। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करोड़ों करदाताओं को पैन कार्ड के बजाए आधार कार्ड से आयकर रिटर्न भरने की सुविधा दी थी। अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के प्रमुख ने इसपर कहा है कि सिर्फ आधार के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्ति को नई व्यवस्था के तहत आयकर विभाग स्वत: ही एक पैन कार्ड जारी कर देगा। बता दें कि यह नई व्यवस्था दोनो डाटाबेस (आधार और पैन) को जोड़ने के लिए की गई है।

इस संदर्भ में सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी ने कहा कि पैन की उपयोगिता निश्चित तौर पर खत्म नहीं हुई है और हालिया बजट में दोनों डेटाबेस (पैन और आधार) को एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल करने के लिए एक जैसा बताया जाना एक अतिरिक्त सुविधा है जो उन्हें जोड़े जाने को सुनिश्चित करेगा, जो कि अब कानून के तहत अनिवार्य है।

आवंटित हो सकता है पैन कार्ड
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, ‘ऐसे मामलों में जहां आधार का संदर्भ दिया जा रहा है और वहां पैन का उल्लेख नहीं है, वहां हम (आयकर रिटर्न जमा करने वाले) व्यक्ति को पैन आवंटित करने की संभावना के बारे में सोच सकते हैं।’

बनी रहेगी पैन की उपयोगिता
दरअसल, सीबीडीटी प्रमुख से पूछा गया था कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में किए गए प्रावधान के बाद आयकर (आईटी) विभाग द्वारा जारी पैन की उपयोगिता नहीं रह जाएगी। इस पर उन्होंने कहा था कि, ‘यह इस मुद्दे को गलत तरीके से देखा जाना है। निश्चित तौर पर पैन की उपयोगिता खत्म नहीं हो रही।

पैन की उपयोगिता बनी रहेगी। यह आयकर जमा करने वालों को अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराने की कोशिश है कि अगर वह पैन का उल्लेख नहीं कर रहा और उसके पास केवल आधार है तो आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो।’

अधिकारी स्वत: आवंटित कर सकते हैं पैन
इतना ही नहीं, सीबीडीटी प्रमुख ने यह भी कहा कि, ‘कानून में प्रावधान है कि आकलन अधिकारी स्वत: ही पैन भी आवंटित कर सकते हैं। इसलिए, यदि बिना पैन के आधार का इस्तेमाल किया जाता है तो मैं उन्हें पैन जारी करूंगा और वे आपस में जुड़ जाएंगे।’ उनका कहना है कि दोनों डाटाबेस को जोड़ना अब जरूरी है और कानून में भी इसका प्रावधान है।