आधार लिंकिंग मामला : सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ममता सरकार को फटकार

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नई दिल्ली। मोबाइल नंबर व सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं से आधार कार्ड को लिंक करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई।

ममता सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। 

शीर्ष कोर्ट ने इस संबंध में ममता सरकार से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि हम समझते हैं कि यह विचारणीय मुद्दा है, लेकिन आप हमें समझाएं कि एक राज्य, केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को कैसे चुनौती दे सकता है।

संघीय व्यवस्था में एक राज्य कैसे संसद के जनादेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी से कहा कि अगर सरकार के फैसले पर आपत्ति है तो व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर करें। 

मोबाइल फोन नंबर को आधार से जोड़े जाने को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र को नोटिस भेजा है और चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायालय को बताया कि यह अपील राज्य के श्रम विभाग ने दायर की है क्योंकि इन योजनाओं के तहत सब्सिडी वही वितरित करता है।