GST के बाद सरकार अब पूरे देश में समान स्टैंप ड्यूटी के लिए बदलेगी कानून

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नई दिल्ली। गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (GST) के बाद भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनस को बढ़ाने के लिए सरकार एक और बड़े रिफॉर्म की ओर बढ़ रही है। स्टॉक्स, डिबेंचर सहित किसी फाइनैंशल इंस्ट्रूमेंट के ट्रांसफर पर सरकार देशभर में समान स्टैंप ड्यूटी दर को लागू करने की तैयारी में है।

यह कदम पिछले साल टैक्स सिस्टम को लेकर किए गए बड़े बदलाव GST की तरह है, जिसने राज्यों और केंद्रों के दर्जनों टैक्सों को एक कर दिया। नए सुधार के तहत सरकार पूरे देश में स्टैंप ड्यूटी को एक समान करना चाहती है। हितधारकों ने सौ साल पुराने कानून के लिए बदलाव भी तैयार कर लिए हैं।

lendennews.com को एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव तैयार है और राज्यों की भी सहमति है। अधिकारी ने बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र में इस बदलाव को पारित कराने के लिए लाया जा सकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस कदम से राज्यों के राजस्व पर असर नहीं पड़ेगा।

बता दें, कि स्टैंप ड्यूटी भूमि खरीद से जुड़े ट्रांजैक्शंस और डॉक्युमेंट्स पर लगता है, लेकिन इसे GST के दायरे से बाहर रखा गया था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, लेडिंग बिल्स, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, इंश्योरेंस पॉलिसीज, शेयर ट्रांसफर, इकरार-नामा जैसे वित्तीय साधनों पर स्टैंप ड्यूटी संसद से तय होता है। हालांकि, अन्य वित्तीय साधनों पर स्टैंप ड्यूटी की दर राज्य दर करते हैं।

स्टैंप ड्यूटी में भिन्नता की वजह से अक्सर लोग ट्रांजैक्शन ऐसे राज्यों के जरिए करते हैं, जहां दर कम होती है। मार्केट रेग्युलटर सिक्यॉरिटीज ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने इससे पहले राज्यों को सलाह दी थी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाले फाइनैंशल ट्रांजैक्शन पर स्टैंप ड्यूटीज को एक समान बनाएं या माफ कर दें।

एक समान स्टैंप ड्यूटी रेट के लिए 1899 के कानून में बदलाव के लिए प्रयास पहले भी हुए हैं, लेकिन राज्यों ने इस अपील को खारिज कर दिया, क्योंकि वे स्टैंप ड्यूटी पर अधिकार खोना नहीं चाहते।