Electoral Bond मामले में SBI पर फिर भड़का सुप्रीम कोर्ट, बोला यूनिक नंबर क्यों नहीं दिए

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नई दिल्ली। Electoral Bond Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड मामले में सुनवाई करते हुए एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी संख्या के बारे में भी खुलासा करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की खरीद और इसे पाने वाले लोगों के नाम चुनाव आयोग को सौंप दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने SBI से मांगा जवाब। कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया। SBI ने बॉन्ड का यूनिक नंबर जारी नहीं किया गया है। कोर्ट में SBI की ओर से कोई मौजूद नहीं था। अब शीर्ष अदालत ने SBI से मांगा है जवाब। सोमवार को फिर होगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को बान्ड की खरीद और भुनाने के संबंध में पहले से बताए गए विवरणों के अलावा, चुनावी बान्ड संख्या यानी यूनिक नम्बर का भी खुलासा करना होगा।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि एसबीआई की तरफ से कौन पेश हो रहा है। उन्होंने कहा कि एसबीआई ने पूरे नंबर का खुलासा नहीं किया है। इसको SBI को जानकारी देनी होगी।