नई दिल्ली। अब नौकरी देने वाली कंपनी को PF खाते को आधार से वेरिफाइड करना होगा। नया नियम 1 जून से ही लागू हो जाएगा। नए नियम के मुताबिक अगर नौकरी देने वाली कंपनी यानी एंप्लॉयर ऐसा करने में असफल रहती है तो इससे सब्सक्राइबर के अकाउंट में एंप्लॉयर का योगदान रोका जा सकता है। ऐसे में सब्सक्राइबर्स के लिए अपने PF अकाउंट को आधार से लिंक करना महत्वपूर्ण हो गया है। साथ ही सब्सक्राइबर्स का UAN भी आधार से वेरिफाइड होना जरूरी है।
EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड के सेक्शन-142 के तहत यह फैसला लिया है।
फैसले के तहत एंप्लॉयर से क्या कहा गया है कि 1 जून के बाद से अगर कोई अकाउंट आधार से जुड़ा नहीं है या UAN को आधार से वेरिफाइड नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) नहीं भरा जा सकेगा।
साथ ही PF अकाउंट में एंप्लॉयर का योगदान रोका भी जा सकता है। EPFO ने इस बारे में एंप्लॉयर्स के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
अगर PF अकाउंट होल्डर का अकाउंट आधार से लिंक्ड नहीं है, तो वे EPFO की सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
सॉल्यूशन क्या है?
PF अकाउंट होल्डर्स EPFO की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर लॉग इन करके अपने अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं…
- EPFO की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाए
- UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने अखाउंट में लॉग-इन करें
- “Manage” सेक्शन में KYC ऑप्शन पर क्लिक करें
- जो पेज खुलता है जहाँ आप अपने EPF अकाउंट के साथ जोड़ने के लिए कई डॉक्युमेंट्स देख सकते हैं
- आधार विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर Service पर क्लिक करें
- आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी, आपका आधार यूआईडीएआई के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा
- आपके KYC दस्तावेज सही होने पर आपका आधार आपके EPF खाते से लिंक हो जाएगा और आपको अपने आधार जानकारी के सामने “Verify” लिखा मिलेगा