इनकम टैक्स रिटर्न भरना अब और आसान होगा, बदल जाएंगे कई नियम

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नई दिल्ली। इस बार मोदी सरकार के बजट से भले ही आम टैक्सपेयर को निराशा हुई हो लेकिन एक सहूलियत भी मिली है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब IT रिटर्न फाइल करना और आसान हो जाएगा। रिटर्न में कैपिटल गेन, डिविडेंट इनकम और इंटरेस्ट इनकम पहले से ही भरी हुई होगी। बता दें कि विश्वभर में पहले से भरे हुए टैक्स रिटर्न का ट्रेंड चल रहा है।

टैक्स के मामले में दूसरा सबसे बड़ा ऐलान रहा कि 75 साल और इससे ऊपर के बुजुर्गों को ITR भरने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि उनके पास केवल पेंशन और ब्याज की इनकम हो तभी यह छूट लागू होगी। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘हम 75 साल और उससे ऊपर के लोगों का बोझ कम कर रहे हैं। 75 साल के और इससे ज्यादा बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी।’

बजट में वित्त मंत्री ने छोटे करदाताओं को मुकदमेबाजी में उलझने से बचाने केलिए समाधान समिति के गठन का भी प्रस्ताव पेश किया है। इस समिति के सामने 50 लाख तक की टैक्सेबल इनकम वाले लोग पेश हो सकते है। इसके अलावा टैक्स असेसमेंट की अवधि भी 6 महीने से घटाकर 3 महीने कर दी गई है। वित्त मंत्री ने एनआरआई लोगों को भी डबल टैक्स से छूट दी।

सरकार ने बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करने की घोषणा की। कहा गया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमाा को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दिया जाएगा। विपक्ष बजट पर सवाल उठा रहा है। उसका कहना है कि सरकार सब कुछ बेच देना चाहती है और उसने आम आदमी और किसानों को कुछ नहीं दिया। हालांकि सरकार इसे ग़रीब और किसान का बजट करार दे चुकी है।

राहुल गांधी ने बजट को कुछ अमीर लोगों का बजट बताया और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उनको जवाब देते हुए कहा कि पहले बजट पढ़ लें और न समझ आए तो किसी से समझ लें।