अकेले वाहन चलाने पर मास्क लगाना जरूरी नहीं, केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

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नई दिल्ली। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सभी लोगों को मास्क लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। ऐसे में इस्स बात को लेकर कई बार चर्चा होती है कि वाहन चलाने के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है या नहीं। इसे लेकर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और कहा है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं की गई है। यानी कि अगर कोई शख्स कार में अकेले सफर कर रहा है तो उसके लिए मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है।

दिल्ली में अकेले गाड़ी में ड्राइविंग करते वक्त मास्क ना लगाने पर लोगों का 2000 रुपये का चालान काटा जाता है। इससे पहले चालान की राशि 500 रू रखी गई थी। जिसके बाद एक वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी। इसके बाद केंद्र ने हाईकोर्ट में बताया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किसी वाहन में अकेले यात्रा करते समय लोगों को मास्क पहनने चाहिए या नहीं का निर्देश देने वाला कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया है। इससे साफ हो गया है कि अगर आप कार में जा रहे हैं तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है।

दिल्ली हाई कोर्ट बंद कार में मास्क ना लगाने पर चालान काटने को गैरकानूनी बताने वाली याचिकाओं पर अब 12 जनवरी को सुनवाई करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों को लेकर शनिवार को एक उच्च-स्तरीय बैठक की। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने की तारीख का ऐलान कर दिया।