जयपुर/कोटा । हाईकोर्ट ने कोटा के तत्कालीन एमएलए प्रहलाद गुंजल की पत्नी के बंगला निर्माण के लिए सड़क की जमीन आवंटित करने व अन्य कब्जे नियमित करने पर यूडीएच सचिव, यूआईटी सचिव कोटा तथा पूर्व एमएलए की पत्नी जयकंवर से जवाब मांगा है
जस्टिस प्रकाश गुप्ता व महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश अनिल सुवालिका की पीआईएल पर दिया। इस मामले में अब 18 नवंबर को सुनवाई होगी। पीआईएल में कहा कि पूर्व एमएलए की पत्नी जयकंवर गुंजल ने एसटी वर्ग से 1631 वर्गगज जमीन एग्रीमेंट से ली और 500 वर्गगज जमीन गलत तरीके से आवंटित करवा ली।
पूर्व एमएलए की पत्नी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया
वहीं 388 वर्गगज सरकारी जमीन पर भी अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया। पीआईएल में कहा कि पूर्व एमएलए की पत्नी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है जो हटना चाहिए था, लेकिन तत्कालीन एमएलए के दबाव में इसे नियमित कर उसका आवंटन भी कर दिया गया। पूर्व एमएलए की पत्नी के इस बंगले को बचाने के लिए शहर की दो मुख्य सड़कों की चौड़ाई भी कम की गई। इसलिए बंगला निर्माण के लिए गलत तरीके से दी गई जमीन का आवंटन रद्द किया जाए।