नगर निगम चुनाव में कोरोना रोगी भी कर सकेंगे वोटिंग, जारी की गाइडलाइन

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जयपुर। अक्टूबर में कोटा समेत प्रदेश के 6 नगर निगमाें के चुनाव हाेने हैं। आम चुनाव के दौरान कोरोना से बचाव के लिए निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन तैयार की है। इस दौरान कोरोना पाॅजिटिव मतदाता भी वोट डाल सकेंगे। निर्वाचन आयोग के उपसचिव अशोक कुमार जैन ने बताया कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 25 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हर व्यक्ति को मतदान का हकदार होगा।

नगर निकाय चुनाव में मतदान करने के लिए कोविड पॉजिटिव मतदाता भी आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोविड पॉजिटिव मतदाताओं के लिए अलग गाइडलाइन जारी की गई है। मतदान की तारीख से पहले सीएमएचओ से प्राप्त कोविड पॉजिटिव मतदाताओं की सूचना रिटर्निंग अधिकारी संबंधित मतदान दलों के पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। यदि मतदाता मतदान वाले दिन उसी निकाय की सीमा क्षेत्र में है तो संबंधित नोडल स्वास्थ्य अधिकारी उससे मतदान करने की इच्छा जानने के लिए संपर्क करेगा और उससे वार्ड संख्या, भाग संख्या समेत अन्य जरूरी जानकारियां लेगा।

कोविड पॉजिटिव मतदाताओं के मतदान के लिए अलग से समय निर्धारित करके उसे सूचित किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति का मतदान सबसे अन्त में कराया जाए। कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मियों की देख-रेख में चिकित्सा विभाग के प्रोटोकॉल, निर्देश और सभी सुरक्षात्मक उपायों की पालना करते हुए मतदान कर सकेगा। मतदान दल के सभी सदस्य ऐसे व्यक्ति के द्वारा मतदान के समय गलब्ज पहनकर रहेंगे और सुरक्षा के अन्य समस्त उपायों का अनुपालन करेंगे।

स्वास्थ्यकर्मी पीठासीन अधिकारी को उस व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम, भाग संख्या एवं क्रमांक से अवगत कराएगा। उसकी पहचान के लिए पीपीई किट और मास्क नहीं हटवाया जाएगा। मतदान अधिकारी इसका नोट डालकर मतदान के लिए अनुमति देगा। कोविड पॉजिटिव मतदाताओं की उंगली पर स्याही लगाने और साइन करने से छूट रहेगी।