श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, अब 15 दिनों के भीतर मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

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दिल्ली। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के दावे का आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर निपटान कर दिया जाएगा। मालूम हो कि ईएसआईसी के निदेशक मंडल ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रोजगार गंवाने वाले लोगों को राहत प्रदान करते हुए इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक के लिए बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को दोगुना कर दिया है। योजना के तहत अब तीन महीने के औसत वेतन का 50 फीसदी लाभ दिया जाएगा। 

इस संदर्भ में गंगवार ने कहा कि, ‘बेरोजगारी लाभ के लिए ईएसआई योजना के तहत दावा 15 दिनों में निपटाया जाएगा। इस योजना से ईएसआई से जुड़े उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी। इस योजना के तहत 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान तीन महीने के औसत वेतन के 50 फीसदी के बराबर लाभ दिया जाएगा जो कि पहले 25 फीसदी दिया जाता था।’ 

रोजगार जाने के 30 दिनों के बाद दायर किया जा सकेगा दावा 
मंत्री ने कहा, ‘अब रोजगार जाने के 30 दिनों के बाद लाभ का दावा दायर किया जा सकता है। पहले यह 90 दिनों बाद कर पाना संभव था। अब कर्मचारी स्वयं ही दावा कर सकते हैं, जबकि पहले उन्हें नियोक्ता के माध्यम से आवेदन करना होता था।’ 

40 लाख औद्योगिक श्रमिकों को लाभ होने की उम्मीद
गंगवार ईएसआईसी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने योजना के दायरे में आने वाले लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की। ईएसआईसी बोर्ड की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में लिए गए इस फैसले से लगभग 40 लाख औद्योगिक श्रमिकों को लाभ होने की उम्मीद है। ईएसआईसी बोर्ड ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को बढ़ाने और पात्रता मानदंडों में ढील देने को मंजूरी दी है।

1.9 करोड़ लोगों की गई है नौकरी
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के अनुसार कोरोना वायरस महामारी की वजह से पैदा हुए संकट के कारण लगभग 1.9 करोड़ लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। केवल जुलाई के महीने में 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार, जून में 4.98 लाख लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़े हैं।