जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आवास सहित अन्य सुविधाओं के मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव राजीव स्वरूप को पक्षकार बनाते हुए मामले में 10 सितंबर को सुनवाई रखी है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश मिलाप चंद डंडिया की अवमानना याचिका पर दिए हैं।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया की नए मुख्य सचिव को प्रकरण की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी कर अदालत को सूचित कर दिया जाएगा। ऐसे में मामले की सुनवाई बाद में रखी जाए। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया की पूर्व सीएम राजे को बतौर विधायक बंगला देने को लेकर पॉलिसी बनाने के लिए अदालत को आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक न तो पॉलिसी बनाई और न ही बंगला खाली कराया।
गौरतलब है की हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को खारिज कर दिया था जबकि अदालती आदेश का पालन नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया ने सुविधाएं लौटाकर बंगला खाली कर दिया था। वहीं राजे ने सिर्फ सुविधाएं लौटाई हैं।