GST : 31 जुलाई तक कम्पोजिशन स्कीम ले सकेंगे सर्विस प्रोवाइडर्स

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नई दिल्ली।अब सालाना 50 लाख रुपए तक टर्नओवर वाले सर्विस प्रोवाइडर्स 31 जुलाई तक कम्पोजिशन स्कीम का फायदा उठा सकेंगे और 6 फीसदी वस्तु और सेवा कर (GST) का भुगतान कर सकते हैं। दरअसल, टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके लिए कम्पोजिशन स्कीम की डेडलाइन 3 महीने बढ़ा दी है।

वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स को कम्पोजिशन स्कीम अपनाने और 1 अप्रैल, 2019 से 6 फीसदी की घटी दर से कर चुकाने की अनुमति दे दी है। पूर्व में जीएसटी के तहत आने वाली ज्यादातर सर्विसेस पर 12 और 18 फीसदी की ऊंची दर लागू थीं।

31 जुलाई तक भरना होगा यह फॉर्म
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने अपने एक सर्कुलर में कहा कि जो सप्लायर्स कम्पोजिशन स्कीम को अपनाना चाहते हैं, उन्हें 31 जुलाई तक फॉर्म जीएसटी सीएमपी-02 (GST CMP-02) फाइल करना होगा।

इससे पहले सीबीआईसी ने सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए इस स्कीम को अपनाने के लिए 30 अप्रैल,की डेडलाइन तय की थी। अभी तक जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम 1 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले ट्रेडर्स और गुड्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए उपलब्ध थी। इस लिमिट को अब बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

17.50 लाख कारोबारियों ने उठाया लाभ
योजना के अंतर्गत, ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स को गुड्स पर 1 फीसदी जीएसटी चुकाने की जरूरत है, अन्यथा इन पर 5 फीसदी, 12 फीसदी या 18 फीसदी लेवी लगेगी। ऐसे डीलर्स को कस्टमर्स से जीएसटी वसूलने की अनुमति भी नहीं होगी।जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड 1.22 करोड़ कारोबारियों में से 17.50 लाख ने अभी तक कम्पोजिशन स्कीम का लाभ उठाया है।