एक्सपोर्टर्स के लिए पैन बेस्ड होगा GST रिफंड

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नई दिल्ली। बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम (सीबीआईसी) एक्सपोर्टर्स के लिए पैन बेस्ड जीएसटी रिफंड क्लीयरेंस शुरू करेगी। जिन एक्सपोर्टर्स का जीएसटी रिफंड शिपिंग बिल और रिटर्न फॉर्म में जीएसटीआईएन के मिसमैच के कारण अटका हुआ है उन्हें पैन के जरिए रिफंड क्लीयर किया जाएगा। एक्सपोर्टर्स का करीब 14 हजार करोड़ रुपए का रिफंड मिसमैच के कारण अटका हुआ है।

सर्कूलर के मुताबिक सीबीआईसी ने कहा है कि अगर शिपिंग बिल और जीएसटीआर-3बी या जीएसटीआर-1 में पैन नंबर एक ही है तो उन कारोबारियों का जीएसटी रिफंड क्लीयर किया जाएगा। जीएसटी में मिसमैच तब हो रहा है जब शिपिंग बिल में रजिस्टर ऑफिस का होता है और आईजीएसटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के नाम पर दिया जाता है।

14,000 करोड़ का है रिफंड
एक्सपोर्टर्स का 14,000 करोड़ रुपए का रिफंड सीबीआईसी के पास अटका हुआ है। सीबीआईसी ने एक्सपोर्टर्स का रिफंड जल्द क्लीयर कराने के लिए 31 मई से 14 जून तक रिफंड फोर्टनाइट भी चलाया था।

सिस्टम में किए बदलाव
सीबीआईसी के मुताबिक ऐसे कारोबारियों को रिफंड तब मिलेगा जब वह अंडरटेकिंग लिखकर देंगे कि वह दिए जा चुके आईजीएसटी के लिए रिफंड क्लेम नहीं करेंगे। सर्कूलर के मुताबिक डीजी सिस्टम डेवलप किया है जिसमें शिपिंग बिल और रिटर्न में पैन नंबर एक होने पर रिफंड क्लीयर करेगा।