नई दिल्ली। मोदी सरकार इस सप्ताह मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2017 पेश कर सकती है। यह एक्ट अप्रैल 2017 में लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा ने सेलेक्ट कमेटी को एक्ट सौंप दिया है। कमेटी ने बीते शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
कमेटी ने एक्ट की सख्त शर्तों की वकालत की है। इस एक्ट में मनचलों, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, नाबालिगों, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों और यातायात नियम का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।
सेलेक्ट कमेटी ने क्या कहा?
सेलेक्ट कमेटी ने एक्ट में प्रस्तावित सभी सख्त नियमों पर सहमति जताई, बल्कि कुछ सुझाव भी दिए। जैसे कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अधिकतम सात साल की सजा दी जाए, जबकि अभी दो साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा कमेटी ने ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ अधिकारियों को बॉडी वियरेबल कैमरा पहनाया जाए, ताकि सबूत को रिकॉर्ड किया जाए।
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार जुर्माना
अमेंडमेंट एक्ट में प्रावधान किया गया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा, जो पहले 2000 रुपए था। लाल बत्ती तोड़ने पर 1000 रुपए, सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपए और बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े गए तो 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा।
बिना हेलमेट के लाइसेंस रद्द
एक्ट में प्रावधान किया गया है कि हैलमेट लगाए बिना दोपहिया वाहन चलाया तो 1000 रुपए का चालान होगा। साथ ही तीन महीने तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।
होगी 3 साल तक की कैद
एक्ट में कहा गया है कि नए मोटर वाहन एक्ट के तहत अब नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर वाहन मालिक को सजा भुगतनी पड़ेगी। किसी नाबालिग की गाड़ी से दुर्घटना में मौत होने पर, नाबालिग के परिजनों पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है।
सड़क एक्सीडेंट में 5 लाख का मुआवजा
हिट एंड रन मामलों में पीड़ित को मुआवजा राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। जबकि सड़क हादसे में मौत पर पीड़ित के परिवार को अब 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। वहीं थर्ड पार्टी को 10 लाख रुपये देने होंगे। यह मुआवजा 4 महीने के भीतर मिल जाएगा। पहले इसमें सालों लग जाते थे।
एक लाख तक का जुर्माना
अमेंडमेंट एक्ट में प्रावधान किया गया है कि लाइसेंस के नियमों में उल्लंघन पर 25 हजार से 1 लाख तक का जुर्माना लगाया गया है।
सरकारी कर्मचारियों पर दोगुना जुर्माना
नियमों में हुए बदलाव से सरकारी कर्मचारियों द्वारा नियम तोड़ने पर 2 गुना जुर्माना भरना होगा। वहीं ओला-उबर भी इस पॉलिसी के दायरे में आएंगे।
नेताओं को भी देना होगा टेस्ट
मोटर व्हीकल एक्ट में हुए बदलाव के चलते अब हर किसी को लाइसेंस पाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। अब वह चाहे वीआईपी हो या कोई अधिकारी। बिना टेस्ट पास किए किसी को लाइसेंस इश्यू नहीं किया जाएगा।
तीन दिन में मिल जाएगा लाइसेंस
टेस्ट देने के बाद तीन दिन के अंदर आरटीओ आपको लाइसेंस जारी कर देगा। अगर इस निश्चित समय सीमा में लाइसेंस इश्यू नहीं होता है,तो अर्थारिटी यानी आरटीओ से जवाब मांगा जाएगा।
हाइवे किनारे खुलेंगे नए ट्रामा सेंटर
व्यस्त सड़कों व नेशनल हाईवे के किनारे नए ट्रामा सेंटर खोले जाएंगे। ताकि सड़क दुर्घटना में घायलों को जल्द से जल्द उपचार मिल सके।
ऑनलाइन मिलेगा लर्निंग लाइसेंस
लर्निंग लाइसेंस अब ऑनलाइन मिल जाएगा। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं