स्टॉक सीमा के तहत अब सप्ताह में एक बार देना होगा भंडारण का विवरण

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नई दिल्ली। Pulses Stock Limit: भंडारण सीमा के तहत दलहनों के स्टॉक का वितरण प्रत्येक सप्ताह में दो बार सरकारी वेबसाइड पर अपलोड करने के नियम से व्यापरियों / स्टॉकिस्टों एवं मिलर्स / प्रोसेसर्स को काफी कठिनाई हो रही थी।

इसे देखते हुए एक अग्रणी संस्था- इन्डियन पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन (इपगा) का एक प्रतिनिधिमंडल संस्था के सचिव- सतीश उपाध्याय के साथ उपभोक्ता मामले सचिव निधि खरे से मिला और उन्हें मौजूदा नियम में होने वाली कठिनाई से अवगत करवाया। प्रतिनिधिमंडल ने स्टॉक अपलोड की प्रकिया को सप्ताह में किसी एक दिन तक सीमित रखने का आग्रह किया जिसे सचिव ने स्वीकार कर लिया।

इसके बाद अब सदस्यों को स्टॉक इन तथा स्टॉक आउट का आंकड़ा सप्ताह में केवल एक बार अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए शुक्रवार से सोमवार के बीच किसी एक दिन का चुनाव करना होगा। इससे स्टॉक करने वालों को थोड़ी राहत मिलेगी।

किसी सप्ताह के दौरान दलहन की खरीद करके उसे गोदाम में रखना ‘स्टॉक इन’ कहलाता है जबकि सप्ताह में माल की निकासी / बिक्री की मात्रा को ‘स्टॉक आउट’ कहा जाता है।

स्टॉकिस्टों को अब स्टॉक पोजीशन की जानकारी देने के साथ-साथ स्टॉक इन एवं स्टॉक आउट का विवरण भी देना आवश्यक होगा। लॉग इन के बाद आवश्यक प्रावधान उपलब्ध करवाए गए हैं। यह नियम सभी सम्बन्ध पक्षों पर लागू होगा।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने 21 जून 2024 को तुवर एवं देसी चना के साथ-साथ काबुली चना पर भी भंडारण सीमा आदेश लागू कर दिया था जो 30 सितम्बर 2024 तक प्रणाली रहेगा। इसके तहत इस दलहनों का एक निश्चित स्टॉक ही रखने की अनुमति दी गई है और प्रत्येक सप्ताह खरीदे तथा बेचे जाने वाले स्टॉक का विवरण देने के लिए कहा गया है।