नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की लंबित शेष राशि का अब तक पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। जीएसटी मुआवजे की पूरी लंबित शेष राशि जून के लिए कुल 16,982 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि हमने इस राशि को अपने संसाधनों से जुटाकर जारी करने का फैसला किया है। इतनी ही राशि भविष्य के मुआवजा उपकर संग्रह से प्राप्त की जाएगी। इस विज्ञप्ति के साथ केंद्र जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम के तहत परिकल्पित सेस की राशि के पिछले पांच वर्षों का बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा, राब (लिक्विड जैगरी) और पेंसिल व शार्पनर पर जीएसटी दरों (GST Rate) में कटौती की गई है। वित्त मंत्री ने कहा, सभी राज्यों को बकाया मुआवजा जारी कर दिया गया है। केंद्र ने राज्यों को 16,982 करोड़ रुपये जारी किए।
पान मसाला, गुटखा पर कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू
इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा पर जीओएम की सिफारिशें मंजूर कर ली गई है। इन पर कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू करने का फैसला लिया गया है। इनपर सख्त कंप्लायंस लागू करने की सिफारिश की गई है। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया है। राज्यों के कहने पर इसकी परिभाषा में बदलाव किया जाएगा।
लिक्विड गुड़ पर जीएसटी दर शून्य की
वित्त मंत्री के अनुसार राब (लिक्विड गुड़) पर जीएसटी की दर शून्य कर दी गई है। खुले लिक्विड गुड़पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है। यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वहीं पैकेट बंद लिक्विड गुड़ पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 12% कर दी गईं हैं।
एमयूवी पर टैक्स फ़िलहाल नहीं
वित्त मंत्री ने कहा कि एसयूवी (SUV) की तर्ज पर एमयूवी (MUB) पर टैक्स लगाने का फैसला फिलहाल टल गया है।
फॉर्म नंबर 4, 9 और 10 पर लेट फीस कम की
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि जीएसटी परिषद ने एनुअल रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए विलंब शुल्क के रेशनलाइजेशन की भी सिफारिश की है। तीन फॉर्मों जीएसटीआर फॉर्म नंबर 4, 9 और 10 पर लेट फीस कम कर दी गई है। इस तरह की राहत पहले जीएसटीआर 1 और 3 के लिए दी गई थी जो कि मासिक रिटर्न हैं। अब इन तीनों फॉर्म पर भी लेट फीस कम कर दिया गया है।