नई दिल्ली। GST transitional credit claims: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी ‘ट्रांजिशनल क्रेडिट’ दावों के सत्यापन के लिये बृहस्पतिवार को दिशानिर्देश जारी किए। विभाग ने कहा कि ऐसे करदाताओं को ऐसी कर वापसी को लेकर संशोधित रिटर्न भरने की अनुमति नहीं होगी।
माल एवं सेवा कर जब एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया, करदाताओं को ट्रान-1 और ट्रान-2 फॉर्म भरने और जीएसटी से पहले की व्यवस्था में दिये गये करों पर ‘क्रेडिट’ लेने की अनुमति दी गयी थी।
उच्चतम न्यायालय ने जुलाई में राजस्व विभाग को दो महीने के लिए जीएसटी पोर्टल खोलने का निर्देश दिया था ताकि करदाता फॉर्म ट्रान -1 और ट्रान -2 को फाइल / संशोधित कर सकें। आदेश के अनुसार संशोधित ‘ट्रांजिशनल’ दावा फॉर्म दाखिल करने के लिये जीएसटी पोर्टल एक अक्टूबर को दो महीने के लिये खोला गया।
इन दावों का सत्यापन कर अधिकारी 90 दिन के भीतर करेंगे। यह अवधि 28 फरवरी, 2023 को समाप्त होगी। सीबीआईसी ने ऐसे क्रेडिट दावों की पात्रता निर्धारित करने के लिये दिशानिर्देश जारी किए हैं।