लोक सेवा ‘गारंटी’ कानून का दायरा बढ़ा, नवीन सेवाएं शाामिल, जानिए क्या

0
320

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 का दायरा बढ़ाने की मंजूरी दी है। कानून के दायरे में नवीन सेवाएं शामिल की गई है। विभिन्न सेवाओं को इसते अंतर्गत लाया गया गया है। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गुड गवर्नेंस के तहत विभिन्न विभागों के नवीन सेवाओं को राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

गहलोत ने दी मंजूरी: प्रस्ताव के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उद्योग एवं वाणिज्यक विभाग, नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंड़ल, गृह विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, आबकारी विभाग, ऊर्जा विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, पर्यटन विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता मामले, विधिक माप विज्ञान विभाग प्रकोष्ठ की विभिन्न नवीन सेवाओं को जोड़ने की मंजूरी दी गई है।

सेवाओं का मिलेगा लाभ: साथ ही श्रम विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, नगरीय विकास विभाग, उद्योग एवं वाणिज्यक विभाग एवं गृह विभाग में सेवाओं के लिए अधिसूचित प्रथम अपील अधिकाीर द्धितीय अपील अधिकारी में संशोधन को मंजूरी दी है। सीएम गहलोत की इस मंजूरी से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को सुगमता व जल्द मिलेगा। विभागों की सेवा प्रदायी गुणवत्ता में सुधार होगा।