शहरी सहकारी बैंक एक साल के भीतर मानद पदों को समाप्त करें: आरबीआई

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मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) से निदेशक मंडल स्तर पर मानद चेयरमैन और समूह चेयरमैन जैसे कोई भी मानद पद सृजित नहीं करने को कहा। उसका कहना है कि इससे पहले से काम कर रहे प्राधिकरण के साथ एक समानांतर प्राधिकरण बन जाता है।

साथ ही इस प्रकार के मौजूदा पदों को परिपत्र जारी होने की तारीख से एक साल के भीतर समाप्त करने को कहा। आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा कि हालांकि इस तरह के पद कुछ विशेषाधिकारों को लेकर संकेत मात्र हो सकते हैं लेकिन ऐसे व्यक्ति पर दायित्व या दायित्वों को लागू करना मुश्किल हो सकता है।

इसमें कहा गया है, ‘‘इस तरह के पदों को हितों के टकराव के साथ-साथ समानांतर प्राधिकरण के रूप में देखा जा सकता है जो कानूनी रूप से गठित बोर्ड के प्रभावी और स्वतंत्र कामकाज में बाधा डाल सकते हैं।’’

केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को निर्देश दिया जाता है कि वे निदेशक मंडल स्तर पर मानद चेयरमैन और समूह चेयरमैन जैसे कोई भी मानद पद सृजित नहीं करें। साथ ही इस प्रकार के मौजूदा पदों को परिपत्र जारी होने की तारीख से एक साल के भीतर समाप्त करें।’’