नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हायर वेज पर पेंशन के लिए लंबित 3.1 लाख आवेदनों के संबंध में वेज डिटेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साझा करने (अपलोड) की समय सीमा नियोक्ताओं के लिए 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है।
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ईपीएफओ द्वारा उच्च वेतन पर पेंशन के लिए विकल्पों/संयुक्त विकल्पों के सत्यापन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के आदेश के अनुपालन के तहत यह सुविधा पात्र पेंशनभोगियों या सदस्यों के लिए 26 फरवरी 2023 को पेश की गई। इसे केवल तीन मई 2023 तक उपलब्ध कराया जाना था।
हालांकि, कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर गौर करते हुए पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों को आवेदन दाखिल करने के लिए पूरे चार महीने का समय प्रदान करने हेतु समय सीमा को 26 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया।
उन्हें किसी कठिनाई को दूर करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया गया था। इससे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2023 हो गई और इस तारीख तक पेंशनभोगियों/सदस्यों से कुल 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए।
हालांकि इसके बाद भी नियोक्ता एवं नियोक्ता संघों द्वारा वेतन विवरण ‘अपलोड’ करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किए जाने पर वेतन विवरण आदि ऑनलाइन जमा करने की समय सीमा को पहले 30 सितंबर 2023 तक, फिर 31 दिसंबर 2023 तक और उसके बाद 31 मई 2024 तक बढ़ा दिया गया। इतने अधिक समय विस्तार के बावजूद यह देखा गया कि विकल्पों/संयुक्त विकल्पों के सत्यापन हेतु 3.1 लाख से अधिक आवेदन अब भी नियोक्ताओं के पास लंबित हैं।
मंत्रालय ने कहा, इसलिए नियोक्ताओं को 31 जनवरी 2025 तक अब ‘‘अंतिम मौका’’ दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे इन लंबित आवेदनों का निपटारा करें और इन्हें जल्द ही ‘अपलोड’ करें।
नियोक्ताओं से यह भी अनुरोध किया गया कि वे 15 जनवरी 2025 तक उन 4.66 लाख से अधिक मामलों में जवाब प्रस्तुत करें/सूचना को अद्यतन करें, जहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने उसके द्वारा प्राप्त तथा जांचे गए आवेदनों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण मांगा है।