अभी तक भी पैन-आधार लिंक नहीं कराने वालों को एक और मौका, लेकिन जुर्माने के साथ

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नई दिल्ली। आयकर विभाग ने आधार को पैन से लिंक (Aadhaar-PAN Linking) करने एक आखरी मौका देने का फैसला किया है। जुर्माने के साथ पैन और आधार लिंक कराने के लिए नागरिकों के पास 31 मार्च 2023 तक एक और मौका रहेगा। इस मौके के खत्म होने के बाद भी अगर आधार और पैन लिंक नहीं होते हैं तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा।
अगर आप इस तारीख तक आधार और पैन लिंक नहीं कराते हैं तो पैन अगले एक साल तक इनऑपरेटिव (PAN Inoperative) तो नहीं होगा लेकिन जुर्माना जरूर लगेगा। यह जुर्माना 1000 रुपये तक होगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने (CBDT) ने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि उसने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 234एच के तहत निर्धारित फीस को लेकर Income Tax Rules, 1962 को संशोधित किया है। संशोधन के तहत जो नागरिक 31 मार्च 2022 तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं कराएंगे, उनके पास एक और मौका 31 मार्च 2023 तक रहेगा। लेकिन यह मौका जुर्माने के साथ मिलेगा।

पहले 500 रुपये फिर 1000 रुपये फीस
सर्कुलर में कहा गया है कि यह जुर्माना या फीस 1 अप्रैल से अगले तीन माह यानी 30 जून 2022 तक 500 रुपये होगी। इसके बाद 31 मार्च 2023 तक पैन और आधार की लिंकिंग के लिए 1000 रुपये की फीस का भुगतान करना होगा। 31 मार्च 2023 तक दी गई अतिरिक्त विंडो के दौरान आधार से पैन लिंक न होने पर पैन इनऑपरेटिव नहीं होगा और यह सुचारू रूप से काम करता रहेगा। लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद अगर पैन, आधार से लिंक नहीं पाया जाता है तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा।

अगर व्यक्ति का PAN निष्क्रिय (Inoperative) हो जाता है तो उस पर भी जुर्माने का प्रावधान है। दरअसल अगर आपका PAN Card निष्क्रिय हो जाता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि कानून के मुताबिक PAN को फर्निश्ड/कोट नहीं किया गया। ऐसे में आप पर आयकर कानून (Income Tax Act) के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।