होम लोन पर आयकर में 1.5 लाख रु. बचाने की सुविधा 1 अप्रैल से बंद होगी

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को सेक्शन 80EEA के तहत 1 अप्रैल 2022 से इनकम टैक्स बेनिफिट बंद करने जा रही है। दरअसल, बजट 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने धारा 80EEA के तहत इनकम टैक्स लाभ को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया था, इससे घर खरीदारों को आयकर छूट का दावा करने की अनुमति मिली थी। इसके मुताबिक अगर हाउस प्रॉपर्टी की कीमत 45 लाख रुपये से कम है तो होम लोन ब्याज भुगतान में 1.50 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।

बता दें कि बजट 2019 में सरकार ने रियल एस्टेट को राहत देते हुए सेक्शन 80EEA को लॉन्च किया था। इसके तहत इंट्रेस्ट रीपेमेंट पर डिडक्शन का लाभ मिलता है जो सेक्शन 24बी से इतर है। बाद में बजट 2020 और 2021 में इस सुविधा को क्रमश: एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि, अब इस लाभ को 2022 के बजट में नहीं बढ़ाया गया है, इसका मतलब है कि नए घर खरीदारों को अगले वित्तीय वर्ष से अधिक टैक्स देना होगा। हालांकि, अगर कोई करदाता शुद्ध वित्तीय वर्ष में घर खरीदने पर विचार कर रहा है, तो वह अगले वित्त वर्ष में आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इस आयकर लाभ का लाभ उठा सकता है।

आयकर रिटर्न दाखिल (ITR) करते समय एक टैक्सपेयर्स के पास अभी भी इस लाभ का दावा करने का अवसर कैसे है, इस पर बोलते हुए सीए मिलिंद विजयवर्गीय ने कहा, “अगले वित्तीय वर्ष से आईटीआर दाखिल करते समय, एक टैक्सपेयर सेक्शन 80EEA के तहत आयकर लाभ का दावा नहीं कर पाएगा क्योंकि यह कर लाभ 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। हालांकि, टैक्सपेयर्स अगले वित्त वर्ष में अपने सपनों का घर खरीदने पर विचार कर रहा है, उसके पास अभी भी एक वित्तीय वर्ष में ₹ 1.50 लाख तक के होम लोन ब्याज भुगतान पर आयकर छूट का लाभ उठाने का मौका है।”

उन्होंने बताया कि ”टैक्सपेयर धारा 80 ईईए के तहत आयकर लाभ का दावा कर सकता है, यदि उसके पास 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच होम लोन का अप्रूवल है। इसलिए, यदि एक नया होम बायर 31 मार्च 2022 तक होम लोन अप्रूवल पेपर प्राप्त करता है और अगले वित्त वर्ष में वितरण प्राप्त करता है तो वह धारा 80EEA के तहत वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए ₹ 1.50 लाख तक के होम लोन ब्याज पर आयकर लाभ का दावा करने के लिए पात्र होगा।