नई दिल्ली। EPFO ATM Cash withdrawal : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने सदस्यों को एटीएम के जरिये प्रोविडेंट फंड (पीएफ) का पैसा निकालने की सुविधा देने जा रहा है। इसके लिए ईपीएफओ की ओर से लाभार्थियों को एक डेडिकेटेड या विशेष कार्ड दिया जाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने बताया कि पीएफ संबंधी दावे के निपटान के बाद ही लाभार्थी सीधे एटीएम से पैसा निकाल सकेंगे।
मौजूदा व्यवस्था के तहत ईपीएफओ के सदस्यों को अपने ऑनलाइन दावे के निपटान के लिए 7-10 दिन का इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद यह पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दिया जाता है। डावरा ने बताया कि ईपीएफओ अपने सात करोड़ से ज्यादा सदस्यों को पीएफ की सेवाओं बैंकों की तरह उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है।
उन्होंने कहा कि इस समय हमारा ध्यान सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने पर है। हम पिछले कुछ महीनों से लगातार सुधार कर रहे हैं। हार्डवेयर अपडेट होने के बाद जवरी 2025 में और अधिक सुधार देखने को मिलेंगे।
डावरा ने कहा कि प्रणालीगत सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे प्रक्रियाएं अधिक आसान और कुशल बन सकें। ईपीएफओ की ओर से अपने सदस्यों को पीएफ के अलावा मेडिकल हेल्थ कवरेज, पेंशन और अपंगता की स्थिति में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।
एटीएम से निकलेगा पीएफ का पैसा
सुमिता डावरा ने यह भी कहा कि उम्मीद की जा सकती है कि वर्ष 2025 से ईपीएफओ मेंबर्स एटीएम के माध्यम से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिले। इसके लिए सरकार काम कर रही है। ईपीएफओ की बेहतर सर्विस को लेकर उन्होंने कहा कि पीएफ प्रावधान के लिए हम आईटी सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी ईपीएफओ की सर्विस में कई सुधार किये गए हैं। इन सुधार में क्लेम में तेजी और सेल्फ क्लेम शामिल हैं।
क्या है ईपीएफओ का निकासी नियम
- ईपीएफओ के नियमों के अनुसार जॉब करते हुए सदस्य पूर्ण रूप से निकासी नहीं कर सकते हैं।
- अगर कोई व्यक्ति एक महीने से बेरोजगार है तब वह 75 फीसदी की निकासी कर सकती है।
- दो महीने तक बेरोजगार होने पर पीएफ फंड (PF Fund)से पूरा पैसा निकाल सकते हैं।