नई गाइडलाइन: विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य

0
237

नई दिल्ली। ओमीक्रोन की वजह से देश में आई कोरोना की तीसरी लहर के बीच भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी की है। बदली हुई गाइडलाइंस के मुताबिक, विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य होगा। आठवें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। जोखिम वाले देशों यानी ऐट-रिस्क नेशंस से आने वाले यात्रियों के लिए कुछ अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाए गए हैं।

शुक्रवार को जारी की गई नई गाइडलाइंस 11 जनवरी से लागू होगी और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। इससे पहले जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को अराइवल बाद कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल देना होता था। कोविड टेस्ट का नतीजा आने तक उन्हें एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ता था।

टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने या एयर पोर्ट से बाहर जाने की इजाजत थी। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद उन्हें घर पर क्वारंटीन रहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन संशोधित गाइडलाइंस के मुताबिक, कोविट टेस्ट नेगेटिव आने के बाद भी सभी यात्रियों को घर पर 7 दिनों तक के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहना पड़ेगा। आठवें दिन उनका फिर आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा।