नई दिल्ली। SBI Video Life Certificate Service: अगर आप पेंशनर हैं और पेंशन भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के खाते में आती है तो आपके लिए एक नई सुविधा शुरू हो चुकी है। यह सुविधा है वीडियो कॉल के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की। SBI ने 1 नवंबर से पेंशनरों को सुविधा दी है कि वे वीडियो कॉल के माध्यम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) जमा कर सकते हैं।
इस सर्विस को वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस (Video Life Certificate Service) नाम दिया गया है। बैंक के पेंशनरों से अर्थ, उन पेंशनभोगियों से है जिनका पेंशन खाता SBI में है। SBI का कहना है कि वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस पेपरलेस है और फ्री है। साथ ही आसान, बिना देरी वाली और सुरक्षित भी है। इस प्रक्रिया में पेंशनर को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और PAN कार्ड की जरूरत होगी।
वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस का ऐसे करें इस्तेमाल
- पेंशन सेवा वेबसाइट https://www.pensionseva.sbi/ पर जाएं।
- वीएलसी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए ड्रॉप डाउन से ‘वीडियो एलसी’ को सिलेक्ट करें।
- अब अपना एसबीआई पेंशन अकाउंट नंबर डालें।
- अब पेंशनर के बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसे निर्धारित स्पेस में डालकर सबमिट कर दें।
- नियम व शर्तें पढ़कर स्वीकार करें और ‘स्टार्ट जर्नी’ पर क्लिक करें।
- अब आपको ओरिजिनल पैन कार्ड तैयार रखने को बोला जाएगा। यानी वीडियो कॉल के दौरान आपको पैन कार्ड की जरूरत होगी। अब ‘आईएम रेडी’ पर क्लिक करें।
- वीडियो कॉल शुरू करने के लिए परमिशन दें। इसमें कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन से जुड़ी परमिशन शामिल हैं।
- इसके बाद जैसे ही एसबीआई का कोई अधिकारी उपलब्ध होगा, पेंशनर की वीडियो कॉल शुरू हो जाएगी। पेंशनर चाहे तो अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो कॉल को किसी विशिष्ट समय के लिए शिड्यूल भी कर सकता है।
- वीडियो कॉल पर एसबीआई अधिकारी के जुड़ने के बाद पेंशनर की मोबाइल स्क्रीन पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। इसे आपको अधिकारी को बताना है।
- इसके बाद पेंशनर को वीडियो कॉल पर अपना पैन कार्ड दिखाना होगा, जिसे अधिकारी कैप्चर कर लेगा।
- बैंक अधिकारी पेंशनर की तस्वीर भी लेगा।
- इस तरह पेंशन की वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट प्रॉसेस पूरी हो जाएगी।
इन बातों का रखें ध्यान
ध्यान रहे कि वीडियो कॉल के दौरान अपना आधार कार्ड न दिखाएं। अगर वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट प्रॉसेस सफल नहीं होती है या फिर रिजेक्ट हो जाती है तो इसकी सूचना पेंशनर को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए दी जाएगी। ऐसे मामले में पेंशनर को बैंक की ब्रांच में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। यह ब्रांच पेंशन प्राप्ति वाली ब्रांच या फिर कोई भी ब्रांच हो सकती है।
कब तक जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र
बैंक, डाकघर और अन्य वित्तीय संस्थानों में पेंशनरों का लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा होना 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हो चुका है। 1 अक्टूबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। बाकी पेंशनभोगी 1 से 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। अगर बैंक में जाना नहीं चाहते हैं तो घर बैठे-बैठे जीवन प्रमाण पत्र को डोरस्टेप बैंकिंग के जरिए, डाकिया को घर बुलाकर, उमंग ऐप के जरिए या फिर https://jeevanpramaan.gov.in के जरिए सबमिट किया जा सकता है।