आयकर विभाग ने पेश किया AIS, अब नहीं छुपेगी आपकी आमदनी

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नई दिल्ली। ITR Portal News: इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) से जुड़े इनकम टैक्स पोर्टल पर आयकरदाता अब सालभर के अपने लेखा-जोखा या वार्षिक सूचना विवरण (एआइएस) देख सकते हैं। अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने जा रहे हैं तो अपना एआइएस जरूर देख लें।

ITR Portal की यह सेवा हाल में ही शुरू की गई है। अगर आयकरदाता को लगता है कि विवरण में कोई कमी है या यह किसी और का विवरण है या फिर इसमें बदलाव की जरूरत है तो वह आनलाइन और आफलाइन दोनों तरीके से इस बारे में फीडबैक दे सकता है।

एआइएस (AIS) में आयकरदाता को बैंकों से मिलने वाले ब्याज, म्युचुअल फंड और शेयर बाजार में किए गए निवेश, उससे होने वाली कमाई व अन्य किसी जगह से मिलने वाले लाभांश की जानकारी होगी। आयकरदाता एआइएस को डाउनलोड कर सकता है। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले एआइएस को देखने की सलाह दी है, ताकि आइटीआर भरने में आपको सहूलियत हो।

आयकर विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि एआइएस में वही विवरण दिखेगा, जो आयकर विभाग के पास मौजूद होगा। इसके अलावा आयकरदाता ने कोई ट्रांजेक्शन किया है, जो उस विवरण में नहीं दिख रहा है तो उसकी जानकारी आयकरदाता फीडबैक के जरिये दे सकता है।

ITR पोर्टल पर देखें
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के सर्विस सेक्शन में जाकर एआइएस को देखा जा सकता है। आयकर विभाग के मुताबिक आयकरदाता के फीडबैक के बाद पोर्टल पर उसका एक और एआइएस दिखेगा। अगर आयकरदाता ने अपने एआइएस में बदलाव की गुजारिश की और किसी कारणवश बदलाव नहीं हो सका, तो वह आयकर विभाग से संपर्क कर सकता है।

फॉर्म 26AS अलग रहेगा
आयकर विभाग के मुताबिक एआइएस सेवा के पूर्ण रूप से संचालन में आने तक ट्रेस पोर्टल पर फॉर्म 26 एएस का दिखना जारी रहेगा। फॉर्म 26 एएस में भी आयकरदाता की कमाई और महत्वपूर्ण खर्च का विवरण होता है। फॉर्म 26ASआपका सालाना टैक्स स्टेटमेंट है। आप अपने पैन नंबर की मदद से 26AS को इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से निकाल सकते हैं।