नई दिल्ली। DL, RC Validity Extended: मोदी सरकार ने अक्टूबर का महीना शुरू होने से पहले तमाम गाड़ी चलाने वालों को बड़ी राहत दी है। दरअसल, केंद्र सरकार ने गाड़ी से जुड़े तमाम कागज जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लाइसेंस, परमिट आदि की वैधता को बढ़ा दिया है। अभी तक इनकी वैधता 30 सितंबर तक के लिए भी, लेकिन अब इसे 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अगर आप भी इस बात से परेशान हैं कि आपकी गाड़ी से जुड़े कागजों की वैधता खत्म हो गई है या होने वाली है और आप उन्हें रीन्यू नहीं करा पा रहे हैं तो अब चिंता की बात नहीं है।
किसे मिलेगा फायदा?
डीएल और आरसी समेत गाड़ी से जुड़े तमाम दस्तावेजों की वैधता बढ़ने का फायदा उन लोगों को होगा, जिनके दस्तावेज की वैधता 1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2021 तक के बीच में समाप्त हो रही है। हालांकि, अगर आपके दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 से पहले ही समाप्त हो चुकी है तो इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा और आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
इन दस्तावेजों पर नहीं है कोई मोहलत
हालांकि, सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में ये बात साफ की गई है कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के पास इंश्योरेंस और प्रदूषण सर्टफिकेट होना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्यों यह दस्तावेज कहीं से भी बनवाए जा सकते हैं, इनके बहुत सारे आउटलेट हैं। इंश्योरेंस तो घर बैठे ऑनलाइन ही रीन्यू हो सकता है।
अब तक कितनी बार बढ़ी है वैधता
मोदी सरकार ने 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020, 26 मार्च 2021, 17 जून 2021 और 30 सितंबर 2021 तक गाड़ियों से जुड़े तमाम दस्तावेजों की बढ़ाई थी। अब एक बार फिर इसे 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अब तक मोदी सरकार ने कुल मिलाकर 8 बार गाड़ी से जुड़े दस्तावेजों जैसे फिटनेस, सभी तरह के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या बाकी किसी दस्तावेज की वैधता बढ़ाई है।
क्यों बढ़ाई गई आखिरी तारीख?
केंद्र सरकार को तमाम जगहों से ऐसी सूचना मिली कि कई दस्तावेजों की वैधता खत्म होने के चलते लोग उन्हें रीन्यू कराने के लिए भारी मात्रा में सरकारी दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। कोरोना काल में इस भीड़ से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने इन दस्तावेजों की वैधता तो दो महीनों के लिए बढ़ा दिया है, ताकि लोगों को कुछ समय मिल जाए।