नियमों के उल्लंघन पर RBI ने HDFC बैंक पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना

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मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश में निजी सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सब्सिडियरी जनरल लेजर (SGL) में बैलेंस कम होने के मामले में लगाया गया है। यह जानकारी बैंक ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में दी है।

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 दिसंबर को उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि (SGL) में जरूरी पूंजी के स्तर से कम बैलेंस हो गया था। बैंक ने कहा कि उसे 9 दिसंबर को रिजर्व बैंक का आदेश मिला था। बैंक ने कहा कि 19 नवंबर को बैंक के सीएसजीएल अकाउंट (Constituent Subsidiary General Ledger, CSGL Account) में कुछ सिक्योरिटीज में बैलेंस की कमी हो गई थी।

बैंक का शेयर शुक्रवार को गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। यह 1379 रुपए पर कारोबार कर रहा था। बता दें कि यह दूसरा मामला हाल में है जब बैंक को रिजर्व बैंक की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। हाल में रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक को अगले आदेश तक नई डिजिटल लांचिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

आरबीआई ने यह भी कहा कि बैंक नया क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक के डिजिटिल प्लेटफॉर्म में लगातार दो सालों से गड़बडी मिल रही है। यही कारण है कि एचडीएफसी बैंक को अपनी डिजिटल स्थिति सुधारने का आदेश दिया गया है।

बैंक का इसकी वजह से डिजिटल-2 प्रोग्राम भी अटक गया है। इसके तहत बैंक ढेर सारी लांचिंग की योजना बनाया था। हाल के दिनों में बैंक के स्टॉक पर इसका दबाव दिखा है। बता दें कि एचडीएफसी बैंक देश में निजी सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी 12 लाख करोड़ की डिपॉजिट और 9 लाख करोड़ रुपए की उधारी है।