शेयर ट्रांसफर जनवरी से हो जाएगा महंगा, देशभर में समान ड्यूटी होगी

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मुंबई। ऑफ-मार्केट ट्रांजैक्शन्स सहित एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शेयर ट्रांसफर करने की लागत अगले साल से बढ़ जाएगी। फाइनैंस मिनिस्ट्री ने मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि 9 जनवरी से ऐसे ट्रांजैक्शन पर स्टैंप ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंजों पर होनेवाले सभी ट्रांजैक्शन पर देशभर में एकसमान ड्यूटी रेट लागू होगा। शेयरों के ऑफ-मार्केट ट्रांजैक्शन्स पर अब तक यह टैक्स नहीं लगता था और राज्यों के अलग-अलग स्टैंप ड्यूटी रेट थे।

9 जनवरी से पूरे देश में एकसमान रेट
केंद्र सरकार ने 5 फरवरी को पेश बजट में लिस्टेड सिक्यॉरिटीज के लिए देशभर में एकसमान स्टैंप ड्यूटी रेट लागू करते हुए इसके कलेक्शन प्रोसेस को आसान बनाने का ऐलान किया था। अगले साल 9 जनवरी से शेयरों और कमोडिटी की ट्रेडिंग पर स्टॉक एक्सचेंज और ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन्स पर डिपॉजिटरी एक समान दर से स्टैंप ड्यूटी वसूल करेंगे। यह रकम केंद्र सरकार के पास जमा कराई जाएगी जिसका बंटवारा राज्यों के बीच किया जाएगा।

ट्रांजैक्शन के बाय और सेल साइड दोनों पर लगती है ड्यूटी
नई स्टैंप ड्यूटी डिलिवरी वाले इक्विटी ट्रेड में ट्रांजैक्शन के बाय साइड में 0.015% यानी 1500 प्रति करोड़ के हिसाब से लगेगी। अभी स्टैंप ड्यूटी ट्रांजैक्शन के बाय और सेल साइड दोनों पर लगती है। इंट्रा डे इक्विटी और ऑप्शंस (इक्विटी और कमोडिटी) ट्रेड में स्टैंप ड्यूटी 0.003% यानी 300 रुपये प्रति करोड़ होगी। इक्विटी और कमोडिटी, दोनों फ्यूचर्स के लिए यह 0.002% यानी 200 रुपये प्रति करोड़ और करेंसी में 0.0001% या ‌10 रुपये प्रति करोड़ होगा।

ब्रोकर्स क्लाइंट्स से वसूल करते हैं ड्यूटी
स्टैंप ड्यूटी कॉन्ट्रैक्ट नोट के हिसाब से लगता है और ट्रेड वाले वॉल्यूम पर आधारित होता है। अभी यह रकम ब्रोकर्स अपने क्लाइंट से वसूल करते हैं और संबंधित राज्य सरकारों को देते हैं। डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म जीरोधा के फाउंडर नितिन कामथ कहते हैं, ‘तमिलनाडु, गोवा, दमन और दीव के एक्टिव ट्रेडर्स को नई यूनिफॉर्म स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन से फायदा होगा जबकि हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के ट्रेडर्स इससे खासे प्रभावित होंगे क्योंकि अब तक उनके यहां मैक्सिमम स्टैंप ड्यूटी की लिमिट तय है। महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों पर इसका खास असर नहीं होगा।’

हर राज्य में स्टैंप ड्यूटी की लिमिट
ज्यादातर राज्य इंट्राडे/डेरिवेटिव्स ट्रेड के लिए 200 से 300 प्रति एक करोड़ (ट्रांजैक्शन) की रेंज में स्टैंप ड्यूटी वसूल करते हैं। आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में हर कॉन्ट्रैक्ट नोट के लिए मैक्सिमम स्टैंप ड्यूटी की लिमिट लगी है। मिसाल के लिए आंध्र प्रदेश में फिलहाल प्रति कॉन्ट्रैक्ट 0.005% या 50 रुपये, जो भी ज्यादा हो, की स्टैंप ड्यूटी वसूल की जाती है। इसी तरह, उत्तर प्रदेश में प्रति कॉन्ट्रैक्ट यह 0.002% या 1,000 रुपये (जो भी ज्यादा हो) है।

कम स्टैंप के लिए दूसरे राज्यों में रजिस्टर कराते थे ब्रोकरेज फर्म्स
कई ब्रोकरेज फर्म्स अपना कारोबार दमन और गोवा जैसे डेस्टिनेशन पर रजिस्टर कराते थे, जहां स्टैंप ड्यूटी कम थी। मिसाल के लिए महाराष्ट्र में डिलिवरी वाले ट्रेड पर 0.01% की स्टैंप ड्यूटी वसूल की जाती है जो दमन में सिर्फ 0.005% लगती है। जानकारों का कहना है कि देशभर में एकसमान रेट से स्टैंप ड्यूटी वसूल किए जाने से यह एडवांटेज खत्म हो जाएगा।