नई दिल्ली। Karnataka Hijab Case: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में स्कूल-कालेज में हिजाब पर रोक मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस मामले को एक छात्रा ने उस समय उठाया था जब हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। बता दें कि एक छात्रा की ओर से वकील कामत ने आने वाली परीक्षाओं की दुहाई देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी। कोर्ट ने इस पर कामत से कहा कि इसका परीक्षा से कोई लेना-देना नहीं है और साथ ही मामले को सनसनीखेज न बनाने का भी निर्देश दिया है।
बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने हालांकि कहा था कि वह इस मामले पर होली की छुट्टियों के बाद ही सुनवाई करेगा। कोर्ट का कहना था कि उसके पास अभी इससे और विशेष मामले लंबित है।
बता दें कि कर्नाटक में हिजाब मामले की शुरुआत तब हुई जब उडुपी जिले के एक सरकारी कालेज के प्रिंसिपल ने छात्राओं को हिजाब पहने से रोक दिया था और कालेज में भी प्रवेश से मना कर दिया था। इसके बाद कई छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिका दर्ज की लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और छात्रों को यूनिफार्म का पालन करना ही होगा।