31 मार्च, 2019 तक अपने पैन कार्ड को करा लें आधार से लिंक

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नई दिल्ली। अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करा रखा है तो जल्द से जल्द पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य बताया है। सरकार के मुताबिक 31 मार्च, 2019 तक ही आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं।

इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के संबंध में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अभी देश में पैन कार्ड रखने वाले 50 फीसदी लोगों ने ही इसे आधार से लिंक कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए भी आधार को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन मोबाइल फोन से आधार को लिंक कराना अनिवार्य नहीं होगा।

20 करोड़ पैन नहीं जुड़े हैं आधार से
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी देश में 41.02 करोड़ पैन कार्ड है। इनमें से 21.08 करोड़ पैन कार्ड ही आधार से लिंक है। ऐसे में, अभी लगभग 20 करोड़ पैन कार्ड को आधार से लिंक किया जाना बाकी है।

इनकम टैक्स विभाग ने इस साल 30 जून तक पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने का समय सीमा निर्धारित किया था जिसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 कर दिया गया है। इनकम टैक्स के आंकड़ों के मुताबिक 41.02 करोड़ पैन कार्ड में से 40.01 करोड़ पैन कार्ड व्यक्ति के नाम पर है। बाकी के लगभग 1 करोड़ पैन कार्ड कंपनी या फर्म के नाम पर है।

पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय सीमा को पांच बार बढ़ाया गया है। सरकार ने इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए भी आधार को अनिवार्य कर दिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सही ठहराया गया। भारतीय नागरिक को यूआईडीएआई की तरफ से आधार नंबर जारी किया जाता है।