मां सिंगल पैरंट तो PAN आवेदन में पिता का नाम बताना अनिवार्य नहीं

1791

नई दिल्ली।आयकर विभाग ने मंगलवार को बताया कि जिन लोगों की मां सिंगल पैरंट हैं, उनके लिए पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के आवेदन के दौरान पिता का नाम बताना अनिवार्य नहीं होगा। यह नया नियम 5 दिसंबर, 2018 से लागू होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना के जरिए आयकर नियमों को संशोधित कर दिया है।

सीबीडीटी ने बताया कि अब ऐप्लिकेशन फॉर्म्स में उन लोगों को विकल्प दिया जाएगा, जिनकी मां सिंगल पैरंट हैं। ऐसे लोग अब पैरंट की जगह अपनी मां का नाम लिखकर PAN के लिए आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि आयकर विभाग ने इनकम टैक्स कानून के नियम 114 में बदलाव के लिए एक ड्राफ्ट प्रस्तावित किया था।

इसमें कहा गया था कि अगर किसी की मां सिंगल पैरंट हैं तो PAN के आवेदन में पिता का नाम बताना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। टैक्स डिपार्टमेंट को कई ऐसे आवेदन मिले थे, जिनमें PAN के आवेदन फॉर्म में पिता का नाम बताने से छूट देने की बात कही गई थी।

दरअसल जिन लोगों की मां सिंगल पैरंट हैं, उनके लिए PAN के लिए आवेदन करने में मुश्किल आ रही थी। मौजूदा नियम के तहत PAN के आवेदन में पिता का नाम देना अनिवार्य है। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी इस नियम को बदलने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर यह नियम संशोधित होता है तो अकेले रहने वाली महिलाओं के बच्चों को सहूलियत होगी।