भारी जुर्माने के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों की आज देशभर में हड़ताल

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    नई दिल्ली। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक फाइन कई गुना बढ़ाए जाने के विरोध में कमर्शियल वाहन मालिकों ने गुरुवार को देशभर में सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया है। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधनों के साथ लागू कई प्रावधानों को लेकर आंदोलित ट्रांसपोर्टर्स को मंगलवार को दिल्ली सरकार और केन्द्र दोनों ही स्तरों से कुछ मुद्दों पर आश्वासन तो मिले लेकिन कोई ठेस रोडमैप नहीं दिखने से गतिरोध कायम है।

    ट्रक, टैक्सी, बस सहित 34 संगठनों के यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्टर एसोसिएशंस (UFTA) ने गुरुवार 19 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में सांकेतिक हड़ताल की घोषणा की है। उन्होंने निजी वाहनों के मालिकों, वैन और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से भी हड़ताल को समर्थन की अपील की है।

    इस हड़ताल के कारण आम लोगों पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल, हड़ताल के दौरान गुरुवार को सुबह 6 बजे से प्राइवेट कैब, ऑटो, बस (स्कूल बस समेत), पर्यटक बसें और टैक्सी सेवाएं प्रभावित होंगी।

    1 सितंबर से लागू किया था नए मोटर व्हीकल एक्ट को
    ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस कं चेयरमैन कुलतरन सिंह अटवाल ने बताया कि आधा दर्जन राज्यों ने भारी जुर्माने को लागू नहीं करने की बात कही है। ऐसे में दिल्ली सरकार अपने अधिकार वाले मुद्दों पर राहत दे सकती है, लेकिन अभी तक वहां से कुछ ठोस नतीजा नहीं निकलता दिख रहा है।

    हड़ताल को देखते हुए नोएडा के कुछ स्कूलों ने गुरुवार को 5वीं तक के छात्रों के लिए छुट्टी का ऐलान किया है। नोएडा ट्रांसपोर्ट असोसिएशन ने भी ट्रैफिक जुर्माना बढ़ाए जाने के खिलाफ गुरुवार को होने वाली हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया है। दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में ट्रकों, बसों और अन्य कमर्शियल वाहनों के मालिक पहले से ही नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध कर रहे हैं।

    बता दें कि पिछले महीने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 1 सितंबर से नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू किया था। नए ऐक्ट में नियमों के उल्लंघन पर पहले के मुकाबले कई गुना जुर्माने का प्रावधान है। नया कानून लागू होने के बाद से देशभर से तगड़े ट्रैफिक जुर्माने की खबरें लगातार आ रही हैं। कहीं ट्रक का 1 लाख 41 हजार का चालान हो रहा है तो कहीं किसी स्कूटी का 23 हजार का चालान काटा जा रहा है।