बाबा रामदेव को कोर्ट का झटका, पतंजलि की इनकम की होगी जांच

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के बाबा रामदेव को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को पतंजलि आयुर्वेद की आय की जांच करने की इजाजत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने पतंजलि को इनकम टैक्स विभाग की जांच में सहयोग करने को कहा है। एक लीगल वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2010 के मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2010-2011 में इनकम टैक्स विभाग ने पतंजलि आयुर्वेद का विशेष ऑडिट करने के निर्देश दिए थे। इसके खिलाफ पतंजलि कोर्ट चली गई थी। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को इनकम टैक्स विभाग का सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। बिक्री में कमी के बीच आय की जांच के इन आदेशों को बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

पतंजलि ने किया था विरोध
पतंजलि आयुर्वेद ने इनकम टैक्स विभाग के विशेष ऑडिट के आदेश का विरोध किया था। पतंजलि ने कर निर्धारण अधिकारी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए स्पेशल ऑडिट का सहारा ले रहा है।

कोर्ट ने पतंजलि के इस तर्क को खारिज कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के फैसले पर सहमति जताते हुए कोर्ट ने कहा कि उसके ऐसा करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन सभी सामान्य मामलों में स्पेशल ऑडिट के प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।