फॉर्म 15CA/15CB मैनुअली फाइल करने के लिए अब 15 अगस्त तक मौका

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नई दिल्ली। सरकार ने टैक्सपेयर्स को एक बार फिर राहत दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने फॉर्म 15CA/15CB मैनुअली भरने की आखिरी तारीख को एक बार फिर आगे बढ़ाकर 15 अगस्‍त 2021 कर दिया है। पहले ऐसा करने के लिए डेडलाइन 15 जुलाई 2021 थी। इनकम टैक्स के पोर्टल पर फॉर्म्स की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में आ रही दिक्कत को देखते हुए CBDT ने डेडलाइन बढ़ाने का फैसला किया है।

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक, इन दोनों फॉर्म को इनकम टैक्स पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करना जरूरी है। फॉर्म 15CA रेमिटर द्वारा इस बात का डिक्लेरेशन होता है कि नॉन-रेजिडेंट को किए गए पेमेंट्स के मामले में सोर्स पर टैक्स डिडक्ट हो चुका है। वहीं फॉर्म 15CB सीए द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला इस बात का सर्टिफिकेट है कि ओवरसीज पेमेंट करते वक्त प्रासंगिक कर संधि और I-T एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। अधिकृत डीलर (बैंक) इन फॉर्मों के जमा होने के बाद ही विदेश में पैसा भेज सकते हैं।

बाद की तारीख में अपलोड करने की मिलेगी सुविधा
सीबीडीटी की ओर से कहा गया है कि अब टैक्सपेयर्स फॉर्म 15CA/15CB मैनुअल फॉर्मेट में अधिकृत डीलर को 15 अगस्‍त 2021 तक जमा कर सकते हैं। अधिकृत डीलर्स से भी दोनों फॉर्म 15 अगस्‍त 2021 तक स्वीकार करने के लिए कहा गया है। सीबीडीटी ने यह भी कहा है कि इन फॉर्मों को बाद की तारीख में अपलोड करने के लिए नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि डॉक्युमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हो सके। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने 7 जून को नया पोर्टल लॉन्‍च किया था ताकि टैक्सपेयर्स को और सुविधा हो सके। लेकिन नई वेबसाइट में लॉन्‍च के पहले दिन से ही दिक्‍कतें आ रही हैं।