खुशखबरी: नए साल से वाहन खरीद में दुर्घटना बीमा जरूरी नहीं होगा

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नई दिल्ली। नए साल से बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में कई बदलाव आ रहे हैं, खासकर वाहन बीमा क्षेत्र में इरडा के कई फैसले एक जनवरी से लागू होंगे। इनमें थर्ड पार्टी बीमा 15 लाख रुपये होना और निजी वाहन दुर्घटना बीमा का गाड़ी खरीदते वक्त अनिवार्य न होना शामिल है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इंश्योरेंस में हुए बदलावों को लेकर अगर आपको कोई संदेह है तो आप ऑनलाइन बीमा या बैंकिंग उत्पादों की तुलनात्मक जानकारी देने वाली कंपनियों से संपर्क साध सकते हैं।

एक जनवरी से वाहन खरीद के दौरान निजी दुर्घटना बीमा अनिवार्य नहीं होगा। आपको सिर्फ थर्ड पार्टी बीमा लेना जरूरी होगा। इरडा के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, अगर आपके पास पहले से ही निजी दुर्घटना बीमा कवर है तो आपको गाड़ी खरीद के साथ इसे लेना अनिवार्य नहीं होगा।

आपके पास पहले से कोई वाहन है तो दूसरी गाड़ी की खरीद पर भी पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेने की आवश्यकता नहीं है। इससे वाहन मालिकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

थर्ड पार्टी बीमा का कवर का दायरा भी बढ़ा: इरडा ने अदालती आदेश के बाद थर्ड पार्टी का बीमा कवर भी बढ़ा दिया है और नए साल से यह दो लाख की जगह 15 लाख रुपये होगा। हालांकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दोपहिया के लिए पांच साल और कारों के लिए तीन साल का एकसाथ लेने के नियम से बीमा महंगा हो गया है।

बीमा उत्पादों की तुलना कर कंपनी चुनें: पर्सनल एक्सीडेंट कवर अनिवार्य न होने के बाद कंपनियां प्रीमियम बढ़ाने के लिए कुछ उपाय जरूर करेंगे। वे कुछ एड ऑन पैकेज उसमें जोड़ सकती हैं, यह आपको देखना होगा कि इनकी आपको जरूरत है या नहीं। जैसे इंजन के लिए एड ऑन कवर की आवश्यकता है या नहीं। ऐसे में सभी कंपनियों के उत्पादों की ऑनलाइन तुलना कर लेना बेहतर है।