ऑनलाइन गेम पर अब लगेगा 28% GST, जानिए कौन से गेम हैं टैक्स के दायरे में

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नई दिल्ली। वित्त मंत्रियों के पैनल ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हार्स रेसिंग (घुड़दौड़) पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत तक ब़़ढाने पर सहमति जताई है। हालांकि इस बात पर फैसला बाद में किया जाएगा कि कर सकल या शुद्ध मूल्यांकन पर लगाया जाए या नहीं। बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि मंत्रियों का समूह (जीओएम) सेवाओं पर कर के सही मूल्यांकन का फैसला करेगा।

अभी 18 फीसदी जीएसटी: र्तमान में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग की सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। सरकार ने पिछले साल मई में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हार्स रेसिंग जैसी सेवाओं पर जीएसटी के सही मूल्यांकन के लिए राज्य मंत्रियों का एक पैनल गठित किया था। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में मंत्रिसमूह ने सोमवार को बैठक की और इन तीनों सेवाओं पर लागू जीएसटी दर पर चर्चा की। मंत्रियों के बीच इस बात को लेकर एक स्पष्ट सहमति थी कि सभी तीनों सेवाओं आनलाइन गेमिंग, कसीनो और हार्स रेसिंग पर 28 प्रतिशत की उच्चतम दर लगाई जानी चाहिए।

भट्टाचार्य ने कहा, ‘अधिकारियों की एक समिति इस संबंध में 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट देगी कि कर सकल या शुद्ध मूल्यांकन पर लगाया जाए या नहीं। इसके बाद मंत्रिसमूह की एक और बैठक होगी और उसमें इस बारे में अंतिम फैसला लिया जाएगा।’ उन्होंने कहा कि मंत्रिसमूह का फैसला इन सेवाओं, समाज और इससे जुडे़ अन्य हितधारकों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इस महीने के अंत में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में मंत्रिसमूह की रिपोर्ट पर विचार किए जाने की संभावना है। आठ सदस्यीय पैनल में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई पटेल, गोवा के पंचायती राज मंत्री मौविन गोडिन्हो, तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी त्यागराजन, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश शामिल हैं।

बनाए जाएंगे नए नियम: एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग की सेवाओं के मूल्यांकन को लेकर मुकदमेबाजी और उत्पीड़न का एक लंबा दौर चला है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जो भी नियम बनाए जाएंगे, उससे कर अधिकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान होगा और सेक्टर को फलने-फूलने का मौका मिलेगा।