आपका ड्राइविंग लाइसेंस 1 अक्टूबर से बदल जाएगा, सरकार ने संसद में दी जानकारी

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    नई दिल्ली। केंद्र सरकार सड़कों पर गाड़ी और ड्राइवर की पहचान को आसान बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसके लिए पूरे देश में एक समान ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) का नियम बनाया गया है। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2019 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। यानी 1 अक्टूबर 2019 के बाद पूरे देश में जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी एकसमान होंगे। यह जानकारी सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को संसद में दी।

    स्मार्ट होगा ड्राइविंग लाइसेंस
    नितिन गडकरी की ओर से राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार नया ड्राइविंग लाइसेंस बिना चिप वाला लेमिनेटिड कार्य या फिर स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी किया जाएगा। इन स्मार्ट ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस माइक्रोचिप और क्यूआर कोड होंगे, जिसमें आपकी यातायात नियमों के उल्लंघन संबधी सभी जानकारियां होंगी। इसको लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।

    पूरे देश में एक समान होगा फॉर्मेट
    सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अक्टूबर 2019 से पूरे देश में एक ही फॉर्मेट में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जारी की जाएंगी। इसमें सामने की ओर चिप और पीछे की ओर क्यूआर कोड होगा। इस चिप और बार कोड में लाइसेंस होल्डर और वाहन की समस्त जानकारी होगी। क्यूआर कोड की मदद से केंद्रीय ऑनलाइन डेटाबेस से ड्राइवर या वाहन का पूरा रिकॉर्ड एक डिवाइस के जरिए पढ़ा जा सकेगा।

    फॉन्ट और रंग भी होगा एकसमान
    नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 अक्टूबर 2019 से जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का रंग भी एक समान होगा। नोटिफिकेशन में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी पर दर्ज की जाने वाली जानकारी के फॉन्ट भी तय कर दिए गए हैं।