अब 5.82 लाख रुपए सस्ते मिलेंगे नए घर, नया नियम 1 अप्रैल से लागू

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नई दिल्ली। 1 अप्रैल 2019 से देश में कई नए नियम लागू हो चुके हैं। इनमें जीएसटी से जुड़ा एक नया नियम भी शामिल है। दरअसल जीएसटी काउंसिल ने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स पर कर की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी और 45 लाख रुपए तक के किफायती घरों पर कर की दर घटाकर 1 फीसदी कर दी गई है। इन नई दरों के लागू होने के बाद घर खरीदने वालों को लिए यह सुनहरा मौका है।

अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स और किफायती घरों पर जीएसटी की दर कम होने का सबसे ज्यादा फायदा पहली बार घर खरीदने वालों को होगा। अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के सीएमडी राकेश यादव के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पहली बार अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीद रहा है तो अब उसे 5 फीसदी की दर से जीएसटी देना होगा।

इससे 45 लाख रुपए का फ्लैट खरीदने पर 3.15 लाख रुपए की सीधी बचत होगी। साथ ही पहली बार घर खरीदने पर प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत होम लोन पर 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी। इस तरह घर खरीदने वाले को सीधे 5.82 लाख रुपए की बचत होगी।