GST / सिर्फ नेट टैक्स पर ही लगेगा लेट पेमेंट चार्ज

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नई दिल्ली। देरी से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों व्यापारियों में बने भ्रम को दूर करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा है कि केवल नेट टैक्स पर ही लेटपेमेंट की गणना की जाएगी। यानी व्यापारियों को केवल नेट टैक्स पर लगने वाले लेट पेमेंट का ही भुगतान करना होगा। सीबीआईसी ने कहा है कि इस संबंध में कानून में बदलाव किया जा रहा है।

हाल ही में सीबीआईसी ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे देरी से जीएसटी भुगतान करने वालों से लेट पेमेंट के आधार पर टैक्स वसूली करें। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि आउटपुट टैक्स या ग्रोस लाइबिलिटी पर लेटपेमेंट की मांग की जा रही है। इन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि इससे तहत पूरे देश में करीब 46000 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी।

इस संबंध में सीबीआईसी ने कई ट्वीट कर स्पष्ट कहा कि केंद्र और कई राज्य सरकारें नेट टैक्स पर लेटपेमेंट की वसूली को लेकर जीएसटी एक्ट में बदलाव कर रही हैं। सीबीआईसी ने कहा कि जीएसटी कानूनों के तहत अभी लेटपेमेंट इंटरेस्ट की गणना ग्रोस टैक्स लाइबेलिटी के आधार पर होती है। इस स्थिति पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल 2019 के आदेश के द्वारा रोक लगा दी है।

जीएसटी/एसजीएसटी कानूनों में हो रहा है बदलाव
सीबीआईसी ने कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले के बाद जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें अपने सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट में बदलाव कर रही हैं। इस बदलाव के बाद नेट टैक्स लाइबिलिटी पर ही लेटपेमेंट इंटरेस्ट की गणना की जाएगी। सीबीआईसी ने कहा कि तेलंगाना और पश्चिम बंगाल अपने राज्य जीएसटी कानून में बदलाव की प्रक्रिया में हैं। बदलाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए कानून पूरे देश में लागू कर दिए जाएंगे।