GST रिटर्न के लिए नई प्रणाली अक्टूबर से होगी लागू

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नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को नई जीएसटी रिटर्न सिस्टम जीएसटी एएनएक्स-1 (GST ANX-1) को लागू करने का रोडमैप जारी किया, जो कि अक्टूबर 2019 से लागू होगा। यह मौजूदा जीएसटी रिटर्न सिस्टम जीएसटीआर-1 (GSTR-1) की जगह लेगा। नए सिस्टम में तीन मुख्य कंपोनेंट होंगे। पहला मेन रिटर्न (फॉर्म जीएसटी रिटर्न-1) होगा और दो एनेक्सर (फॉर्म जीएसटी एनेक्सर- और फॉर्म जीएसटी एनेक्सर-2) होंगे।

ट्रायल के लिए ऑफलाइन रहेगा उपलब्ध
जुलाई से लेकर सितंबर तक तीन माह के लिए नया रिटर्न सिस्टम (एनेक्सर-1 और एनेक्सर-2) टैक्सपेयर के लिए ट्रायल के लिए मौजूद रहेगा। इस ट्रायल के दौरान टैक्सपेयर पर पिछली टैक्स लायबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट का पर असर नहीं होगा। जुलाई से टैक्सपेयर ट्रायल बेस पर ऑफलाइन फॉर्म जीएसटी एनेक्सर-1 के इनवॉयस अपलोड कर सकेंगे।

मुख्य बिंदु

  1. बड़े टैक्सपेयर अक्टूबर और नवंबर 2019 से मंथली बेसिस पर GSTR-3S भर सकेंगे।
  2. यह अपना पहला जीएसटी रिटर्न-01 फार्म दिसंबर 2019 से 20 जनवरी 2020 तक भर सकेंगे।
  3. छोटे टैक्सपेयर अक्टूबर 2019 से फॉर्म GSTR-3B को भरना बंद कर सकते है, जबकि फॉर्म जीएसटी पीएमटी-08 भरना शूरु कर सकते हैं। वो अपना पहला जीएसटी रिटर्न-01 फॉर्म अक्टूबर 2019 की तिमाही से 20 जनवरी 2020 तक भर सकते हैं।
  4. जुलाई 2020 से सभी टैक्सपेयर फॉर्म जीएसटी रिटर्न-01 भर सकेंगे, जबिक GSTR-3B चरणबद्ध ढंग से हट जाएगा।