FTC नियम में संशोधन: विदेश में चुकाए टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं टैक्सपेयर्स

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नई दिल्ली। अब विदेशी टैक्स क्रेडिट (FTC) का दावा करने वाले टैक्सपेयर्स को फायदा होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने FTC से संबंधित नियम में संशोधन किया है। सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) ने इनकम टैक्स एक्ट, 1962 के नियम 128 में बदलाव कर दिया है।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब फॉर्म नंबर 67 में स्टेटमेंट संबंधित असेसमेंट ईयर की समाप्ति पर या उससे पहले पेश किया जा सकता है। निर्धारित समय के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स भारत से बाहर चुकाए गए टैक्स के लिए क्रेडिट का दावा एसेसमेंट ईयर के अंत तक कर सकते हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बारे में एक ट्वीट भी किया। इसमें कहा गया है कि फॉर्म संख्या 67 में दिए जाने वाले विवरण को अब रेलेवेंट टैक्स एसेसमेंट ईयर के अंत तक दिया जा सकता है। अभी तक जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म-67 को तय समय के भीतर जमा किए जाने पर ही विदेश में जमा कर का क्रेडिट (एफटीसी) लिया जा सकता था। इस प्रावधान की वजह से भारत के बाहर चुकाए गए कर के लिए दावा कर पाने की कैपेसिटी सीमित हो जाती थी।

कब से होगा लागू: इस समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अब एफटीसी के लिए दावा करने से संबंधित प्रावधानों में बदलाव कर करदाताओं को राहत दी है। खास बात यह है कि सीबीडीटी ने इस संशोधन को पिछली तारीख यानी एक अप्रैल 2022 से लागू करने का फैसला किया है। इसकी वजह से चालू वित्त वर्ष में जमा किए गए सभी एफटीसी क्रेडिट दावों पर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। यानी यह वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान फाइल किए गए फॉरेन टैक्स क्रेडिट के सभी क्लेम पर लागू होगा।

5 करोड़ से अधिक रिटर्न फाइल: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख पिछले महीने बीत चुकी है। अंतिम तारीख तक 5 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर ने टैक्स रिटर्न फाइल किया है। उसके बाद आईटीआर को वेरिफाई करने के लिए 120 दिनों का समय मिला है। जो लोग एक अगस्त या उसके बाद आईटीआर भरेंगे, उन्हें 30 दिन में ही आईटीआर वेरिफाई करना होगा। वेरिफाई न करने पर आईटीआर अवैध माना जाएगा और रिफंड का पैसा भी नहीं मिलेगा।